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सूचनाएं न देने पर चार जन सूचना अधिकारी पर 55 हजार का अर्थदंड लगाया

Thu, 02 Dec 2021 11:33 PM IST
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Thu, 02 Dec 2021 11:33 PM IST
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Four public information officers were fined 55 thousand for not giving information
राज्य सूचना आयुक्त ने सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत मांगी गई सूचनाओं का जवाब न देने पर चार तत्काली जन सूचना अधिकारियों को 55 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। जिसमें जन सूचना अधिकारी तत्कालीन जिला पंचायत राज अधिकारी, विकास खंड पवई गोधना के तत्कालीन ग्राम पंचायत अधिकारी, मेंहनगर के वीरभानपुर के तत्कालीन ग्राम पंचायत अधिकारी व मोहम्मदपुर के अल्लीपुर के तत्कालीन ग्राम पंचायत राज अधिकारी शामिल हैं। राज्य सूचना आयुक्त ने जिला पंचायत राज अधिकारी को लिखे पत्र में कहा है कि उक्त अर्थदंड को तत्कालीन अधिकारी के वेतन से वसूला जाए।
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सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत सूचना न देने पर तत्कालीन जन सूचना अधिकारी वीरेंद्र कुमार ग्राम पंचायत अधिकारी गोधना विकास खंड पवई पर 10 हजार रुपये, तत्कालीन जन सूचना अधिकारी अरुण कुमार ग्राम पंचायत अधिकारी वीरभानपुर विकास खंड मेंहनगर को 10 हजार, तत्कालीन जन सूचना अधिकारी रणजीत कुमार ग्राम पंचायत राज अधिकारी ग्राम पंचायत अल्लीपुर विकास खंड मोहम्मदपुर को 10 हजार रुपये व तत्कालीन जन सूचना अधिकारी जिला पंचायत राज अधिकारी को 25 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया गया है। साथ ही निर्देश दिया गया है कि जिला पंचायत राज अधिकारी के अधिरोपित अर्थदंड की वसूली तीन समान मासिक किस्तों में की जाए। उक्त जन सूचना अधिकारियों द्वारा सूचना देने में लापरवाही बरती गई थी।
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