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Azamgarh News: मारपीट करने वाले चार को तीन वर्ष की सजा

Thu, 06 Jun 2024 02:26 AM IST
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Thu, 06 Jun 2024 02:26 AM IST
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Four people who beat up others got three years' imprisonment
आजमगढ़। मारपीट कर घायल करने के मुकदमे में सुनवाई पूरी करने के बाद अदालत ने चार दोषियों को तीन वर्ष के सश्रम कारावास और प्रत्येक को साढ़े नौ- नौ हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। यह फैसला अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट नंबर छह संतोष कुमार यादव ने बुधवार को सुनाया।
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अभियोजन कथन के अनुसार वादी मुकदमा प्रमोद पाठक निवासी पटखौली थाना तहबरपुर 17 फरवरी 2002 को सुबह नौ बजे अपने ट्यूबवेल में मोटर बना रहे थे। तभी जमीन की रंजिश को लेकर गांव के सूर्यनाथ पाठक, बलिराम पाठक, लक्ष्मी प्रसाद पाठक, दुर्गा प्रसाद पाठक, चंडी प्रसाद पाठक, दीपक पाठक और चंदन पाठक लाठी डंडा, लोहे की राड से अशोक कुमार को पीटा। उसको बचाने जब प्रमोद, उसके भाई विनोद और पिता राज किशोर पहुंचे तो हमलावरों ने उन्हें भी पूरी तरह से मारा पीटा। पुलिस ने जांच पूरी करने के बाद सभी आरोपियों के विरुद्ध चार्जशीट न्यायालय में प्रेषित किया।
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दौरान मुकदमा आरोपी सूर्यनाथ पाठक, बलिराम पाठक, लक्ष्मी प्रसाद पाठक की मौत हो गई। अभियोजन पक्ष की तरफ से सहायक शासकीय अधिवक्ता श्रीश कुमार चौहान ने कुल आठ गवाहों को न्यायालय में परीक्षित कराया। दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद अदालत ने आरोपी दुर्गा प्रसाद पाठक, चंडी प्रसाद पाठक, दीपक पाठक और चंदन पाठक को तीन वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई।
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