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Azamgarh News: 82 क्विंटल अनाज कम मिला, कोटेदार पर प्राथमिकी दर्ज
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जहानागंज विकासखंड के मंदे गांव की उचित दर दुकान के निरीक्षण में 82.13 क्विंटल खाद्यान्न कम मिला है। पूर्ति विभाग की जांच में दुकान पर 18.47 क्विंटल गेहूं, 63.66 क्विंटल चावल और 0.42 क्विंटल चीनी का स्टॉक कम पाया गया।
वहीं 34 कार्डधारकों ने विक्रेता पर दो से पांच माह से ई-पॉस मशीन पर अंगूठा लगवाने के बाद भी खाद्यान्न नहीं देने का आरोप लगाया। जांच रिपोर्ट के आधार पर उचित दर विक्रेता मुन्नी देवी का अनुबंध निलंबित करने और आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 3/7 के तहत प्राथमिकी दर्ज कराने की संस्तुति की गई।
जिलाधिकारी ने 30 सितंबर को कार्रवाई का अनुमोदन कर दिया। पूर्ति निरीक्षक जहानागंज अतुल कुमार श्रीवास्तव ने 30 सितंबर को दोपहर 12.15 बजे मुन्नी देवी की दुकान का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान विक्रेता मौके पर मौजूद मिलीं।
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दुकान खुलवाकर स्टॉक का भौतिक सत्यापन किया गया तो गेहूं, चावल और चीनी का स्टॉक शून्य मिला। विक्रेता से स्टॉक रजिस्टर मांगा गया, लेकिन वह मौके पर प्रस्तुत नहीं कर सकीं। उन्होंने बताया कि दुकान का संचालन उनके पुत्र इन्द्रकेश कुमार करते हैं।
विभागीय पीडीएस रिपोर्ट के अनुसार 30 सितंबर तक दुकान पर 18.47 क्विंटल गेहूं, 63.66 क्विंटल चावल और 0.42 क्विंटल चीनी का स्टॉक होना चाहिए था। भौतिक सत्यापन में खाद्यान्न नहीं मिलने पर इतनी ही मात्रा कम पाई गई। विभाग ने कुल 82.13 क्विंटल खाद्यान्न और 0.42 क्विंटल चीनी के स्टॉक में अंतर दर्ज किया है।
34 कार्डधारकों ने नहीं मिलने की दी जानकारी
जांच के दौरान छह अंत्योदय और 28 पात्र गृहस्थी कार्डधारकों समेत कुल 34 कार्डधारकों के बयान दर्ज किए गए। कार्डधारकों ने बताया कि पिछले दो से पांच माह से विक्रेता द्वारा ई-पॉस मशीन पर अंगूठा लगवाने के बाद भी उन्हें खाद्यान्न नहीं दिया गया। कुछ कार्डधारकों ने आरोप लगाया कि ई-पॉस मशीन पर राशन वितरण के लिए ईंट-पत्थर और बटखरा रखकर वजन दर्शाया जाता था। जांच में दुकान पर विभागीय सूचनाओं का पर्याप्त प्रदर्शन नहीं होने और स्टॉक रजिस्टर उपलब्ध नहीं कराने की बात भी सामने आई।
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वहीं 34 कार्डधारकों ने विक्रेता पर दो से पांच माह से ई-पॉस मशीन पर अंगूठा लगवाने के बाद भी खाद्यान्न नहीं देने का आरोप लगाया। जांच रिपोर्ट के आधार पर उचित दर विक्रेता मुन्नी देवी का अनुबंध निलंबित करने और आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 3/7 के तहत प्राथमिकी दर्ज कराने की संस्तुति की गई।
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जिलाधिकारी ने 30 सितंबर को कार्रवाई का अनुमोदन कर दिया। पूर्ति निरीक्षक जहानागंज अतुल कुमार श्रीवास्तव ने 30 सितंबर को दोपहर 12.15 बजे मुन्नी देवी की दुकान का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान विक्रेता मौके पर मौजूद मिलीं।
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दुकान खुलवाकर स्टॉक का भौतिक सत्यापन किया गया तो गेहूं, चावल और चीनी का स्टॉक शून्य मिला। विक्रेता से स्टॉक रजिस्टर मांगा गया, लेकिन वह मौके पर प्रस्तुत नहीं कर सकीं। उन्होंने बताया कि दुकान का संचालन उनके पुत्र इन्द्रकेश कुमार करते हैं।
विभागीय पीडीएस रिपोर्ट के अनुसार 30 सितंबर तक दुकान पर 18.47 क्विंटल गेहूं, 63.66 क्विंटल चावल और 0.42 क्विंटल चीनी का स्टॉक होना चाहिए था। भौतिक सत्यापन में खाद्यान्न नहीं मिलने पर इतनी ही मात्रा कम पाई गई। विभाग ने कुल 82.13 क्विंटल खाद्यान्न और 0.42 क्विंटल चीनी के स्टॉक में अंतर दर्ज किया है।
34 कार्डधारकों ने नहीं मिलने की दी जानकारी
जांच के दौरान छह अंत्योदय और 28 पात्र गृहस्थी कार्डधारकों समेत कुल 34 कार्डधारकों के बयान दर्ज किए गए। कार्डधारकों ने बताया कि पिछले दो से पांच माह से विक्रेता द्वारा ई-पॉस मशीन पर अंगूठा लगवाने के बाद भी उन्हें खाद्यान्न नहीं दिया गया। कुछ कार्डधारकों ने आरोप लगाया कि ई-पॉस मशीन पर राशन वितरण के लिए ईंट-पत्थर और बटखरा रखकर वजन दर्शाया जाता था। जांच में दुकान पर विभागीय सूचनाओं का पर्याप्त प्रदर्शन नहीं होने और स्टॉक रजिस्टर उपलब्ध नहीं कराने की बात भी सामने आई।