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सूचना न देने के मामले में फंसे ईओ और बीएसए

Wed, 01 Jan 2020 11:45 PM IST
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Wed, 01 Jan 2020 11:45 PM IST
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EO and BSA stuck on not giving information, commission imposed penalty
आजमगढ़। जन सूचना अधिकार अधिनियम 2005 के तहत मांगी गई सूचना उपलब्ध न कराने पर हुई शिकायत के मामले को राज्य सूचना आयोग ने गंभीरता से लिया है। तीन मामलों में आयोग ने ईओ और बीएसए पर अर्थदंड लगाया है। इस रकम की वसूली करने का निर्देश डीएम को दिया है।
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अशोक कुमार जायसवाल ने नगरपालिका के जन सूचना अधिकारी से आरटीआई के तहत सूचना मांगी थी जो उन्होंने उपलब्ध नहीं कराया। अशोक ने इसकी शिकायत राज्य सूचना आयोग से की। आयोग की ओर से नगरपालिका आजमगढ़ के ईओ को नोटिस जारी की गई लेकिन उन्होंने नोटिस का कोई जवाब नहीं दिया। इस पर आयोग ने नगरपालिका आजमगढ़ के ईओ पर 25,000 रुपये का अर्थदंड लगाया है। दयाशंकर यादव और हरिशंकर सेठ ने बेसिक शिक्षा विभाग के जन सूचना अधिकारी से जन सूचना अधिकार अधिनियम 2005 के तहत जन सूचना मांगी थी। जब विभाग द्वारा सूचना नहीं उपलब्ध कराई गई तो दोनों ने इसकी शिकायत राज्य सूचना आयोग से कर दी। आयोग की ओर से दोनों मामलों में सूचना उपलब्ध कराने के लिए बेसिक शिक्षा विभाग के जन सूचना अधिकारी को नोटिस जारी किया गया लेकिन इसके बाद भी इन्होंने आयोग को सूचना उपलब्ध नहीं कराई। इसे गंभीरता से लेते हुए आयोग की ओर दोनों मामलों में जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी पर 25000-25000 रुपये का अर्थदंड लगाया है। आयोग ने अर्थदंड की वसूली के लिए डीएम को पत्र भेजा है। जिसमें दोनों से अर्थदंड की वसूली कर आयोग को अवगत कराने का निर्देश दिया है।
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