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धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज किए जाने का आदेश

Thu, 11 Oct 2018 11:48 PM IST
Updated Thu, 11 Oct 2018 11:48 PM IST
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धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज किए जाने का आदेश
आजमगढ़। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अवधेश कुमार सिंह की अदालत ने लेखपाल समेत तीन लोगों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर विवेचना किए जाने का आदेश दिया। आरोपियों पर धोखाधड़ी किए जाने का आरोप है। घटना जीयनपुर थाना क्षेत्र की है। जीयनपुर थाना क्षेत्र के रसूलपुर नरईपुर निवासी शरदचंद्र मिश्र ने अदालत में156(3)के तहत मुकदमा पंजीकृत किए जाने के संबंध में सीजेएम कोर्ट में प्रार्थना पत्र दिया। प्रार्थना पत्र के अनुसार पीड़ित की भूमि में सिद्धेश्वर फिलिंग स्टेशन संचालित होता है। पेट्रोल पंप संचालक राम विलास तिवारी प्रार्थी के पिता स्व.बलभद्र मिश्र, सह खाते शरदचंद्र मिश्र और निर्भय शंकर मिश्र से 21वर्ष के लिए तीस हजार रुपये प्रति वर्ष के हिसाब से वर्ष 2003 में उक्त भूमि को किराए पर लिया था। नियत खराब होने पर पेट्रोल पंप संचालक ने एसडीएम सगड़ी की अदालत में धोखाधड़ी कर मुकदमा दाखिल किया। उस भूमि पर उपजिलाधिकारी के अदालत से आदेश प्राप्त कर लिया। इसकी जानकारी होने पर पीड़ित ने अपने अधिवक्ता ओम प्रकाश मिश्र के माध्यम से अदालत में प्रार्थना पत्र दिया। सुनवाई के बाद अदालत ने पेट्रोल पंप संचालक राम विलास तिवारी, सुमीत तिवारी और तत्कालीन लेखपाल तहसील सगड़ी दिवाकर यादव के विरुद्ध थाना जीयनपुर में मुकदमा दर्ज कर विवेचना किए जाने का आदेश दिया।
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