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यूपी: कोर्ट का पूर्व मंत्री कुसुम राय सहित 11 पर मुकदमा दर्ज करने का आदेश, अस्पताल की दीवार गिराने और लूट का आरोप
Sat, 09 Oct 2021 01:26 AM IST
गीतार्जुन गौतम
अमर उजाला नेटवर्क, आजमगढ़
अमर उजाला नेटवर्क, आजमगढ़
Published by: गीतार्जुन गौतम
Updated Sat, 09 Oct 2021 01:26 AM IST
सार
पूर्व मंत्री कुसुम राय पर अस्पताल की दीवार गिराने, लैपटाप और नकदी लूटने का आरोप है। आरोप है कि उन्होंने तीन लाख रुपये से ज्यादा की संपत्ति का नुकसान किया। थाना और पुलिस अधीक्षक को प्रार्थना पत्र दिया गया लेकिन मुकदमा दर्ज नहीं हुआ।
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प्रतीकात्मक तस्वीर
- फोटो : अमर उजाला
विस्तार
आजमगढ़ जिले के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट यशवंत सरोज ने शुक्रवार को प्रदेश की पूर्व मंत्री कुसुम राय समेत 11 लोगों पर बिलरियागंज पुलिस को मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया है। उन पर असलहे से लैस होकर अस्पताल के भवन की चहारदीवारी को गिराने, नौ हजार रुपये और लैपटाप लूटने का आरोप है।
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मानपुर गांव निवासी विज्ञानरत्न राय ने अदालत में मुकदमा दर्ज कराने के लिए पांच नवंबर 2019 को आवेदन किया था। उनके अनुसार, उनके चाचा विजय कुमार राय सामाजिक कार्यकर्ता और राष्ट्रीय ग्रामोद्योग सेवा संस्थान नामक संस्था के मंत्री हैं। चचेरे भाई श्रवण कुमार राय से उनका पारिवारिक विवाद है।
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इस मामले में 22 अक्तूबर की रात लगभग 12 बजे बिंदवल गांव निवासी एहरार अहमद उर्फ अल्लन, तारिक अनवर उर्फ अन्नू, जियाउद्दीन, रौनापार थाना के जोकहरा गांव निवासी पूर्व मंत्री कुसुम राय, अनिल राय, गौरव राय, किरन बाला, मानपुर निवासी श्रवण कुमार राय और उनकी पत्नी मंजू राय, रुद्र प्रकाश राय, रमेश राय ने दीनबंधु अस्पताल की चहारदीवारी जेसीबी लगाकर गिरानी शुरू कर दी।
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अस्पताल से विजय कुमार राय का लैपटाप, संस्था के 30 वर्षों के अभिलेख और लगभग नौ हजार रुपये लूट ले गए। उन्होंने तीन लाख रुपये से ज्यादा की संपत्ति का नुकसान किया। थाना और पुलिस अधीक्षक को प्रार्थना पत्र दिया गया लेकिन मुकदमा दर्ज नहीं हुआ। तब पीड़ित ने अपने अधिवक्ता सच्चिदानंद राय के माध्यम से कोर्ट में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया।