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Azamgarh News: विस्फोटक पदार्थ रखने के 40 साल पुराने मामले में दोषी को सजा
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विस्फोटक पदार्थ रखने के करीब 40 साल पुराने मामले में अदालत ने आरोपी को दोषी करार देते हुए जेल में बिताई गई अवधि की सजा और तीन हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया है। एएसजे-3 न्यायालय, आजमगढ़ के न्यायाधीश अजय श्रीवास्तव की अदालत ने 12 अक्तूबर को यह फैसला सुनाया।
अभियोजन के अनुसार, 13 मई 1985 को निजामाबाद थाने के उपनिरीक्षक राम प्रसाद यादव ने तहरीर दी थी कि सरायमीर थाने का दिलचैन निवासी खैरुद्दीनपुर विस्फोटक पदार्थ (बम) लेकर जा रहा था। रास्ते में बम फटने के बाद उसके अवशेष बरामद हुए थे।
इस मामले में निजामाबाद थाने में विस्फोटक पदार्थ अधिनियम के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई थी। पुलिस ने विवेचना पूरी कर आरोपी के खिलाफ न्यायालय में आरोपपत्र दाखिल किया।
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मुकदमे की सुनवाई के दौरान पांच गवाहों के बयान दर्ज किए गए। इसके बाद अदालत ने आरोपी दिलचैन को दोषी पाते हुए जेल में बिताई गई अवधि की सजा और तीन हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया।
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अभियोजन के अनुसार, 13 मई 1985 को निजामाबाद थाने के उपनिरीक्षक राम प्रसाद यादव ने तहरीर दी थी कि सरायमीर थाने का दिलचैन निवासी खैरुद्दीनपुर विस्फोटक पदार्थ (बम) लेकर जा रहा था। रास्ते में बम फटने के बाद उसके अवशेष बरामद हुए थे।
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इस मामले में निजामाबाद थाने में विस्फोटक पदार्थ अधिनियम के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई थी। पुलिस ने विवेचना पूरी कर आरोपी के खिलाफ न्यायालय में आरोपपत्र दाखिल किया।
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मुकदमे की सुनवाई के दौरान पांच गवाहों के बयान दर्ज किए गए। इसके बाद अदालत ने आरोपी दिलचैन को दोषी पाते हुए जेल में बिताई गई अवधि की सजा और तीन हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया।