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Azamgarh News: चुनावी खर्च के लिए प्रत्याशी को खुलवाना होगा अलग बैंक खाता
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आजमगढ़। निकाय चुनाव में नामांकन दाखिल करने की तिथि से निर्वाचन की घोषणा तक प्रत्याशियों को प्रतिदिन विभिन्न मदों में जो व्यय किया जाएगा, उसका लेखा-जोखा तैयार किया जाएगा। चुनाव से संबंधित व्यय किए जाने के लिए प्रत्याशी को एक अलग से बैंक खाता खोलना होगा। प्रत्याशियों के खर्च की निगरानी के लिए जिला स्तरीय समिति का गठन किया गया है।
जिला पंचायती एवं नगरीय निकाय अधिकारी जेपी ने बताया कि बैंक खाते की सूचना रिटर्निंग अधिकारी एवं जनपद स्तरीय कमेटी को दी जाएगी। निर्वाचन व्यय लेखा का रजिस्टर निर्धारित किए गए प्रारूप पर तैयार कराकर रिटर्निंग आफिसर प्रत्याशियों को प्रतीक आवंटन के दिन उपलब्ध कराएंगे। सभी प्रत्याशियों को चुनाव प्रचार में व्यय की गई धनरशि के प्रतिदिन का निर्वाचन व्यय लेखा रजिस्टर में दर्ज किया जाएगा।
विभिन्न मदों में जो धनराशि प्रत्याशी खर्च करेंगे, उन मदों में व्यय की जाने वाली दरों का निर्धारण जिला स्तरीय कमेटी करेगी। निर्वाचन समाप्त होने के बाद सभी प्रत्याशी तीन माह में निर्वाचन से संबंधित व्यय लेखा रजिस्टर बाउचर सहित जिला स्तरीय कमेटी को उपलब्ध कराएंगे। प्रत्याशी के व्यय लेखा रजिस्टर की जिला स्तरीय कमेटी जांच करेगी।
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जिला पंचायती एवं नगरीय निकाय अधिकारी जेपी ने बताया कि बैंक खाते की सूचना रिटर्निंग अधिकारी एवं जनपद स्तरीय कमेटी को दी जाएगी। निर्वाचन व्यय लेखा का रजिस्टर निर्धारित किए गए प्रारूप पर तैयार कराकर रिटर्निंग आफिसर प्रत्याशियों को प्रतीक आवंटन के दिन उपलब्ध कराएंगे। सभी प्रत्याशियों को चुनाव प्रचार में व्यय की गई धनरशि के प्रतिदिन का निर्वाचन व्यय लेखा रजिस्टर में दर्ज किया जाएगा।
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विभिन्न मदों में जो धनराशि प्रत्याशी खर्च करेंगे, उन मदों में व्यय की जाने वाली दरों का निर्धारण जिला स्तरीय कमेटी करेगी। निर्वाचन समाप्त होने के बाद सभी प्रत्याशी तीन माह में निर्वाचन से संबंधित व्यय लेखा रजिस्टर बाउचर सहित जिला स्तरीय कमेटी को उपलब्ध कराएंगे। प्रत्याशी के व्यय लेखा रजिस्टर की जिला स्तरीय कमेटी जांच करेगी।
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