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Azamgarh: सपा विधायक की MP/MLA कोर्ट में हुई पेशी, एक में चार तो दूसरे में पांच जुलाई की मिली तारीख
Wed, 28 Jun 2023 02:46 PM IST
किरन रौतेला
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, आजमगढ़
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, आजमगढ़
Published by: किरन रौतेला
Updated Wed, 28 Jun 2023 02:46 PM IST
सार
एमपी एमएलए मजिस्ट्रेट कोर्ट में बुधवार को दो मामलों में सपा के बाहुबली विधायक रमाकांत यादव की वीडियो कॉफ्रेंसिंग के जरिए पेशी हुई। पहला मामला फूलपुर कोतवाली क्षेत्र में दो फरवरी 2016 को हुआ था। जिसमें फूलपुर कोतवाली प्रभारी सुनील कुमार सिंह द्वारा सरकारी कार्य में बाधा का मामला दर्ज किया गया था। जिसमें उन्होंने बताया कि वह दो फरवरी 2016 को चेकिंग कर रहे थे, इस दौरान उन्होंने कुछ लोगों को रोका।
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विधायक रमाकांत यादव
- फोटो : अमर उजाला
विस्तार
सपा के बाहुबली विधायक रमाकांत यादव की बुधवार को एमपी एमएलए मजिस्ट्रेट कोर्ट में दो मामलों में पेशी हुई। एक मामले में आरोप पत्र बनाया गया और अगली सुनवाई के लिए पांच जुलाई की तारीख मुकर्रर की गई। वहीं दूसरे मामले में गवाह के पेश नहीं होने के कारण चार जुलाई को अगली सुनवाई की तारीख पड़ी।
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एमपी एमएलए मजिस्ट्रेट कोर्ट में बुधवार को दो मामलों में सपा के बाहुबली विधायक रमाकांत यादव की वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए पेशी हुई। पहला मामला फूलपुर कोतवाली क्षेत्र में दो फरवरी 2016 को हुआ था। जिसमें फूलपुर कोतवाली प्रभारी सुनील कुमार सिंह द्वारा सरकारी कार्य में बाधा का मामला दर्ज किया गया था। जिसमें उन्होंने बताया कि वह दो फरवरी 2016 को चेकिंग कर रहे थे, इस दौरान उन्होंने कुछ लोगों को रोका। जिस पर सांसद रमाकांत यादव, रंगेश यादव, रजनीश, मन्ना और चंद्रभान के साथ उन्हें छुड़ाने के लिए पहुंच गए। उनके द्वारा सरकारी कार्य में बाधा उत्पन्न की गई। बुधवार को जेल से रमाकांत यादव वीसी के जरिए पेश हुए। कोर्ट में उनके खिलाफ आरोप पत्र बनाकर दाखिल किया गया। कोर्ट ने सुनवाई के लिए पांच जुलाई की तारीख मुकर्रर की। वहीं दूसरा मामला पवई थाना क्षेत्र का है। 2006 में किसी मामले को लेकर सांसद रमाकांत यादव द्वारा चक्काजाम किया गया था। इस मामले में गवाह का बयान दर्ज होना था। लेकिन गवाह कोर्ट में पेश नहीं हुआ। जिसके कारण कोर्ट द्वारा अगली सुनवाई के लिए चार जुलाई की तिथि मुकर्रर की गई।
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