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आजमगढ़: चुनाव को लेकर डीएम ने की माइक्रो आब्जर्वर की नियुक्ति
Tue, 01 Feb 2022 08:25 PM IST
गीतार्जुन गौतम
अमर उजाला नेटवर्क, आजमगढ़
अमर उजाला नेटवर्क, आजमगढ़
Published by: गीतार्जुन गौतम
Updated Tue, 01 Feb 2022 08:25 PM IST
सार
आजमगढ़ के उत्तर प्रदेश विधान परिषद में स्थानीय प्राधिकारी क्षेत्र के चुनाव के लिए कार्यक्रम घोषित कर दिया गया है, मंगलवार को डीएम ने चुनाव को लेकर दिए दिशा निर्देश
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सांकेतिक तस्वीर
- फोटो : सोशल मीडिया।
विस्तार
आजमगढ़ के उत्तर प्रदेश विधान परिषद में स्थानीय प्राधिकारी क्षेत्र के चुनाव के लिए कार्यक्रम घोषित कर दिया गया है। मंगलवार को डीएम ने चुनाव को लेकर मतदेय स्थलवार माइक्रो आब्जर्वर की नियुक्ति की। साथ ही कई दिशा निर्देश दिए।
जिलाधिकारी/जिला निर्वाचन अधिकारी अमृत त्रिपाठी ने जिले में आजमगढ़-मऊ स्थानीय प्राधिकारी, निर्वाचन क्षेत्र से उत्तर प्रदेश राज्य विधान परिषद के लिए निर्वाचन-2022 के लिए मतदेय स्थलवार माइक्रो आब्जर्वर की नियुक्ति की है। डीएम ने बताया कि मतदान तीन मार्च को सुबह नौ बजे से शाम चार बजे तक चलेगा। मतदान के बाद सील्ड मतपेटियां राजकीय बालिका इण्टर कॉलेज, में बने गये स्ट्रांग रूम में जमा की जाएंगी। मतदान के दिन मतदान शुरू होने से एक घंटा पूर्व मतदेय स्थल पर पहुंचना अनिवार्य होगा। मतदेय स्थलों की वीडियोग्राफी कराई जाएगी।
साथ ही एएसडी लिस्ट का चिन्हांकन करेगें। उन्होंने कहा कि मतदान अभिकर्ता की यदि कोई शिकायत होगी तो उसका निस्तारण कराया जाएगा। मतदान समाप्ति के बाद नियत प्रारूप पर रिपोर्ट प्राप्त कराकर आयोग से नियुक्त आब्जर्वर से अवमुक्त होकर ही अपने घर को प्रस्थान करेगें। डीएम ने कहा कि मतदान के दौरान माइक्रो आब्जर्वर का यह दायित्व होगा कि प्रत्येक महत्वपूर्ण बिंदु उपलब्ध कराए गए प्रारूप पर अंकित करेगें। माईक्रो आब्जर्वर पीठासीन अधिकारी एवं मतदान अधिकारी के कार्यो में हस्तक्षेप नहीं करेगें। निर्वाचन कार्यों की अवहेलना करने एवं ड्यूटी में शिथिलता पर कार्यवाही की जाएगी।
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जिलाधिकारी/जिला निर्वाचन अधिकारी अमृत त्रिपाठी ने जिले में आजमगढ़-मऊ स्थानीय प्राधिकारी, निर्वाचन क्षेत्र से उत्तर प्रदेश राज्य विधान परिषद के लिए निर्वाचन-2022 के लिए मतदेय स्थलवार माइक्रो आब्जर्वर की नियुक्ति की है। डीएम ने बताया कि मतदान तीन मार्च को सुबह नौ बजे से शाम चार बजे तक चलेगा। मतदान के बाद सील्ड मतपेटियां राजकीय बालिका इण्टर कॉलेज, में बने गये स्ट्रांग रूम में जमा की जाएंगी। मतदान के दिन मतदान शुरू होने से एक घंटा पूर्व मतदेय स्थल पर पहुंचना अनिवार्य होगा। मतदेय स्थलों की वीडियोग्राफी कराई जाएगी।
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साथ ही एएसडी लिस्ट का चिन्हांकन करेगें। उन्होंने कहा कि मतदान अभिकर्ता की यदि कोई शिकायत होगी तो उसका निस्तारण कराया जाएगा। मतदान समाप्ति के बाद नियत प्रारूप पर रिपोर्ट प्राप्त कराकर आयोग से नियुक्त आब्जर्वर से अवमुक्त होकर ही अपने घर को प्रस्थान करेगें। डीएम ने कहा कि मतदान के दौरान माइक्रो आब्जर्वर का यह दायित्व होगा कि प्रत्येक महत्वपूर्ण बिंदु उपलब्ध कराए गए प्रारूप पर अंकित करेगें। माईक्रो आब्जर्वर पीठासीन अधिकारी एवं मतदान अधिकारी के कार्यो में हस्तक्षेप नहीं करेगें। निर्वाचन कार्यों की अवहेलना करने एवं ड्यूटी में शिथिलता पर कार्यवाही की जाएगी।
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