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गैंगरेप के आरोपियों को आजीवन कैद
ब्यूरो/अमर उजाला, आजमगढ़
Updated Sun, 01 Nov 2015 12:52 AM IST
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गैंगरेप के एक मामले में फास्ट ट्रैक कोर्ट ने शनिवार को गैंगरेप के दो आरोपियों को उम्र कैद की सजा सुनाई है। उन्हें अर्थदंड से भी दंडित किया गया है।
मुकदमे के मुताबिक, सिधारी थाना क्षेत्र के कस्बा निवासी एक लड़की 28 अप्रैल 2011 को शौच के लिए जाते समय अगवा हो गई थी। इस घटना में मोहल्ले के ही अनिकेत और शैलेश को आरोपित किया गया था।
लड़की को अगवा करने के बाद आरापी उसे हरिद्वार, जमुना नगर, जालंधर आदि स्थानों पर ले गए थे। जहां बेहोशी इंजेक्शन लगाकर उसके साथ कई महीनों तक रेप किया गया।
कुछ दिनों बाद वह उसे मरणासन्न अवस्था में जिला अस्पताल में छोड़कर भाग गए। सूचना मिलने पर सिधारी थाने की पुलिस ने अस्पताल पहुंचकर पीड़िता का बयान दर्ज किया।
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बयान देने के बाद पीड़िता की मौत हो गई। बयान के आधार पर पुलिस ने दो लोगों के विरुद्घ विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज कर आरोप पत्र दाखिल किया। अभियोजन पक्ष ने 10 साक्ष्य पेश किए।
चार साल से अधिक समय तक मुकदमें की सुनवाई के बाद फास्ट ट्रैक कोर्ट वीके त्यागी की अदालत ने अभियुक्तों अनिकेत को सश्रम आजीवन कारावास और 10-10 हजार रूपये अर्थदंड की सजा सुनाई।
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मुकदमे के मुताबिक, सिधारी थाना क्षेत्र के कस्बा निवासी एक लड़की 28 अप्रैल 2011 को शौच के लिए जाते समय अगवा हो गई थी। इस घटना में मोहल्ले के ही अनिकेत और शैलेश को आरोपित किया गया था।
लड़की को अगवा करने के बाद आरापी उसे हरिद्वार, जमुना नगर, जालंधर आदि स्थानों पर ले गए थे। जहां बेहोशी इंजेक्शन लगाकर उसके साथ कई महीनों तक रेप किया गया।
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कुछ दिनों बाद वह उसे मरणासन्न अवस्था में जिला अस्पताल में छोड़कर भाग गए। सूचना मिलने पर सिधारी थाने की पुलिस ने अस्पताल पहुंचकर पीड़िता का बयान दर्ज किया।
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बयान देने के बाद पीड़िता की मौत हो गई। बयान के आधार पर पुलिस ने दो लोगों के विरुद्घ विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज कर आरोप पत्र दाखिल किया। अभियोजन पक्ष ने 10 साक्ष्य पेश किए।
चार साल से अधिक समय तक मुकदमें की सुनवाई के बाद फास्ट ट्रैक कोर्ट वीके त्यागी की अदालत ने अभियुक्तों अनिकेत को सश्रम आजीवन कारावास और 10-10 हजार रूपये अर्थदंड की सजा सुनाई।