फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Azamgarh News ›   आधार कार्ड लिंक कराने में उपभोक्ताओं को छूट रहा पसीना

आधार कार्ड लिंक कराने में उपभोक्ताओं को छूट रहा पसीना

Sun, 11 Feb 2018 12:08 AM IST
Updated Sun, 11 Feb 2018 12:08 AM IST
विज्ञापन
आधार कार्ड लिंक कराने में उपभोक्ताओं को छूट रहा पसीना
बूढ़नपुर। सरकार द्वारा गरीबी रेखा के नीचे के पात्र व्यक्तियों के लिए राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के तहत राशन वितरण की व्यस्था लागू की गई। सरकार ने राशन वितरण की पारदर्शिता के लिए आधार लिंक की घोषणा की। लेकिन सरकारी राशन दुकानों से राशन लेने के लिए आधार कार्ड को राशन कार्ड से लिंक कराने के लिए उपभोक्ताओं को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है।
विज्ञापन

खाद्य एवं रसद आयुक्त ने 17 जुलाई 2017 को एक निर्देश जारी कर राशन कार्ड में दर्ज सभी सदस्यों का आधार कार्ड लिंक करने का निर्देश दिया था। इतना ही नहीं आयुक्त ने विशेष कैंप लगाकर योजना को अमल में लाने का निर्देश दिया ताकि कोई भी पात्र व्यक्ति राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के लाभ से वंचित न रह जाए। लेकिन विभाग की उदासीनता के चलते अभी तक ऐसा न हो सका। उपभोक्ताओं का कहना है कि विभाग द्वारा आधार लिंक कराने के लिए उचित व्यवस्था नहीं की गई है। बूढ़नपुर तहसील के ब्लाक कोयलसा के 87 ग्रामसभा और अहरौला की 94 ग्रामसभा और अतरौलिया के 67 ग्रामसभा के लिए मात्र एक कंप्यूटर आपरेटर की नियुक्ति की गई है जो ब्लाक परिसर से 26 किमी दूर है। भीड़ के मुताबिक आपरेटर नियुक्त नहीं किए गए हैं पूरे दिन मात्र 10 से 15 आधार कार्ड को ही लिंक किया जाता है। यही हाल रहा तो राशन के लिए आधार लिंक कराने में कई साल बीत जाएंगे। सरकार द्वारा राशन कार्ड के लिए पात्र व्यक्तियों के लिए कुछ मानक बनाए हैं जैसे वह व्यक्ति जिसके पास चार पहिया वाहन है। घर में एसी और पांच केवीया उससे अधिक का जनरेटर है। परिवार के पास 100 वर्ग मीटर से अधिक का स्वअर्जित आवासीय प्लाट या उस पर स्वनिर्मित मकान अथवा 100 वर्ग मीटर से अधिक कारपेट एरिया का आवासीय फ्लैट है। शस्त्र लाइसेंस होने या परिवार के पास 80 वर्ग मीटर या उससे अधिक कारपेट एरिया का व्यवसायिक स्थान होने पर उसे खाद्य सुरक्षा अधिनियम के दायरे से बाहर रखा गया है। लेकिन मानक के विपरीत अपात्र व्यक्तियों को चिन्हित किया गया है। लगभग 80प्रतिशत अपात्र व्यक्तियों को राशन वितरित किया जाता है। विभाग के सप्लाई इंस्पेक्टर विकास सिंह का कहना है कि राशन कार्ड में काफी अनियमितता पाई जा रही है जिसके चलते पात्र और अपात्र का चयन कर पाना बड़ा ही मुश्किल दिखाई दे रहा है। लेकिन आधार लिंक होते ही खामियां दूर हो जाएंगी। लेकिन तकनीकी खामियों के चलते आधार कार्ड लिंक करने में दिक्कत हो रही है।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed