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राजनीतिक दलों को पढ़ाया आचार संहिता का पाठ
Updated Mon, 30 Oct 2017 11:30 PM IST
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आजमगढ़ । जिला निर्वाचन अधिकारी ने उम्मीदवारों और राजनीतिक पार्टियों को आदर्श आचार संहिता का शत-प्रतिशत अनुपालन करने को कहा है। निर्देशों का उल्लंघन होने पर संबंधित के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
जिलाधिकारी चंद्रभूषण सिंह सोमवार को कलेक्ट्रेट सभागार में निकाय चुनाव को लेकर आयोजित समस्त राजनैतिक दलों और उम्मीदवारों की बैठक को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने बताया कि अध्यक्ष पद के उम्मीदवार की आयु 30 वर्ष और सदस्य के उम्मीदवार की आयु 21 वर्ष होनी चाहिए। साथ ही वो संबंधित निराय का निर्वाचक होना चाहिए। उन्होंने बताया कि कोई भी राजनैतिक दल या प्रत्याशी छदम विज्ञापन या पेड न्यूज प्रकाशित नहीं कराएगा। प्रचार सामग्री पर मुद्रक और प्रकाशक नाम-पता अंकित होना चाहिए। यदि कोई विज्ञापन राजनैतिक दल या प्रत्याशी की जानकारी में है तो उक्त विज्ञापन संबंधित प्रत्याशी का माना जाएगा। चुनाव व्यय के खाते में जोड़ा जाएगा। जनपद स्तर पर गठित समिति चुनाव प्रचार सामग्री के मुद्रण औरप्रकाशन तथा विज्ञापनों पर निगरानी रखेगी। इस मौके पर सीडीओ अभिषेक सिंह, एडीएम प्रशासन लवकुश कुमार त्रिपाठी, सहित विभिन्न राजनैतिक दलों के प्रतिनिधि उपस्थित थे।
जोनल-सेक्टर मजिस्ट्रेटों की ट्रेनिंग कल
निकाय चुनाव को सकुशल और शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए जोनल एवं सेक्टर मजिस्ट्रेटों की ट्रेनिंग एक नवंबर को अपराह्न चार बजे से जिला पंचायत के नेहरू हॉल में होगी। अध्यक्षता जिला मजिस्ट्रेट एवं जिला निर्वाचन अधिकारी चंद्रभूषण सिंह करेंगे।
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उड़नदस्ते रखेंगे नजर
जिला निर्वाचन अधिकारी चंद्रभूषण सिंह बताया कि राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से दिए गए निर्देश के क्रम में निकाय चुनाव में निर्वाचन व्यय अनुवीक्षण के लिए उड़नदस्ते, स्थायी निगरानी टीम, वीडियो निगरानी टीम का गठन कर दिया गया है।
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जिलाधिकारी चंद्रभूषण सिंह सोमवार को कलेक्ट्रेट सभागार में निकाय चुनाव को लेकर आयोजित समस्त राजनैतिक दलों और उम्मीदवारों की बैठक को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने बताया कि अध्यक्ष पद के उम्मीदवार की आयु 30 वर्ष और सदस्य के उम्मीदवार की आयु 21 वर्ष होनी चाहिए। साथ ही वो संबंधित निराय का निर्वाचक होना चाहिए। उन्होंने बताया कि कोई भी राजनैतिक दल या प्रत्याशी छदम विज्ञापन या पेड न्यूज प्रकाशित नहीं कराएगा। प्रचार सामग्री पर मुद्रक और प्रकाशक नाम-पता अंकित होना चाहिए। यदि कोई विज्ञापन राजनैतिक दल या प्रत्याशी की जानकारी में है तो उक्त विज्ञापन संबंधित प्रत्याशी का माना जाएगा। चुनाव व्यय के खाते में जोड़ा जाएगा। जनपद स्तर पर गठित समिति चुनाव प्रचार सामग्री के मुद्रण औरप्रकाशन तथा विज्ञापनों पर निगरानी रखेगी। इस मौके पर सीडीओ अभिषेक सिंह, एडीएम प्रशासन लवकुश कुमार त्रिपाठी, सहित विभिन्न राजनैतिक दलों के प्रतिनिधि उपस्थित थे।
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जोनल-सेक्टर मजिस्ट्रेटों की ट्रेनिंग कल
निकाय चुनाव को सकुशल और शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए जोनल एवं सेक्टर मजिस्ट्रेटों की ट्रेनिंग एक नवंबर को अपराह्न चार बजे से जिला पंचायत के नेहरू हॉल में होगी। अध्यक्षता जिला मजिस्ट्रेट एवं जिला निर्वाचन अधिकारी चंद्रभूषण सिंह करेंगे।
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उड़नदस्ते रखेंगे नजर
जिला निर्वाचन अधिकारी चंद्रभूषण सिंह बताया कि राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से दिए गए निर्देश के क्रम में निकाय चुनाव में निर्वाचन व्यय अनुवीक्षण के लिए उड़नदस्ते, स्थायी निगरानी टीम, वीडियो निगरानी टीम का गठन कर दिया गया है।