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मारपीट के अभियुक्त को हुआ जेल और जुर्माना

Wed, 17 Jan 2018 12:01 AM IST
Updated Wed, 17 Jan 2018 12:01 AM IST
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मारपीट के अभियुक्त को हुआ जेल और जुर्माना
आजमगढ़। मारपीट किए जाने के आरोप में एक अभियुक्त को दोषी पाते हुए अदालत ने एक वर्ष की कैद के साथ एक हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। मंगलवार को यह सजा अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अवधेश कुमार की अदालत ने सुनाई। जब कि इस मामले के एक अन्य आरोपी श्यामचरन की मुकदमा कार्रवाई के दौरान मौत हो चुकी थी।
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जीयनपुर थाना कोतवाली के कुदारन तिवारी गांव में 25 अगस्त 1995 को रामायन यादव ने गांव के दो लोगों के विरुद्ध मारपीट का मुकदमा दर्ज कराया था। आरोप था कि घटना से एक माह पूर्व गांव के सुबाष पुत्र फूलचंद और श्याम चरन पुत्र दयाराम से झगड़ा हुआ था। बाद में इस मामले में सुलह भी हुई। इसी रंजीश को लेकर घटना के दिन लगभग एक बजे दूध बेचकर रमन यादव लौट रहा था कि दोनों आरोपियों ने उसे मारापीटा। जिसमें रमन का बाया हाथ टूट गया। इस मामले में जीयनपुर थाना कोतवाली पुलिस ने आरोपियों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया। मुकदमे के परीक्षण के दौरान अभियोजन पक्ष की तरफ से इस मुकदमे वादी समेत कुल चार गवाह परीक्षित किए गए। अदालत ने उभय पक्षों के तर्को को सुनने के बाद अभियुक्त सुबाष को मारपीट का दोषी पाते उक्त सजा का निर्धारण किया।
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ग्राम पंचायत अधिकारी समेत दो के विरुद्ध वारंट
आजमगढ़। बार-बार आदेश दिए जाने के बावजूद हाजिर न होने पर अदालत ने निर्वतमान ग्राम पंचायत अधिकारी गुलजार चौहान और हरैया गांव निवासी सुक्खू पुत्र लक्ष्मी के विरुद्ध कोर्ट नंबर दस की अदालत ने गिरफ्तारी वारंट जारी किया है।
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दोनों आरोपियों पर मारपीट कर जाति सूचक गाली दिए जाने का आरोप है। मुकदमें की सुनवाई के बाद अदालत ने 23 जनवरी की तिथि निर्धारित की है। मुकदमे में आरोप है कि शहर थाना कोतवाली के बलरामपुर निवासी और पल्हनी ब्लाक में तैनात रहे ग्राम पंचायत अधिकारी गुलजार चौहान ने दीवानी न्यायालय के अधिवक्ता तूफानी राम को वर्ष 2013 में नौ अप्रैल को परिवार के सदस्यों का नाम अंकित करने के सिलसिले में हरैया स्थित प्राइमरी पाठशाला में पहुंचने पर उनके साथ आरोपियों ने भला-बुरा कहते हुए जाति सूचक गालियां दी थी।
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