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मनरेगा जेई समेत दो के खिलाफ एफआईआर का आदेश

Tue, 26 Dec 2017 11:53 PM IST
Updated Tue, 26 Dec 2017 11:53 PM IST
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मनरेगा जेई समेत दो के खिलाफ एफआईआर का आदेश
आजमगढ़। अजमतगढ़ ब्लाक में तैनात मनरेगा जेई और एक अन्य के खिलाफ मंगलवार को एडीएम प्रशासन लवकुश त्रिपाठी ने एफआईआर का आदेश दिया है। इन दोनों पर जीयनपुर कोतवाली क्षेत्र के जमीन कपारगढ़ गांव में पोखरी व स्कूल की जमीन पर अवैध कब्जे का आरोप है। गांव के ही एक व्यक्ति द्वारा की गई शिकायत पर मंगलवार को एडीएम प्रशासन ने यह आदेश दिया है।
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जमीन कपारगढ़ गांव निवासी विरेंद्र तिवारी पुत्र गिरधर तिवारी अजमतगढ़ ब्लाक में मनरेगा जेेई के पद पर कार्यरत है। गांव निवासी सुनील त्रिपाठी पुत्र स्व. रामधनी त्रिपाठी ने विरेंद्र तिवारी के साथ ही वशिष्ठ तिवारी पुत्र कमलाकांत तिवारी पर गांव स्थित पोखरी व स्कूल की जमीन पर अवैध रूप से कब्जा कर मकान का निर्माण कराने का आरोप लगाया। सुनील ने बताया कि मनरेगा जेई और उनके सहयोगी ने गांव के अराजी नंबर 80 जो पोखरी है पर अवैध रुप से कब्जा कर उसे पाट कर मकान का निर्माण करा लिया है। पोखरी के बाकी हिस्से को भी इनके द्वारा पाटा जा रहा है। इतना ही नहीं गाटा संख्या 78 स्कूल व बंजर की जमीन है। उस पर भी अवैध कब्जा हो रहा है। सुनील का यह भी आरोप है कि गांव के लोग जब इन अवैध कब्जे का विरोध करते है तो जेई व उनके सहयोगी पद का फायदा उठाते हुए प्रशासनिक दबाव बनाने का प्रयास करते है और फौजदारी पर आमदा रहते है। सुनील त्रिपाठी के इस शिकायती पत्र को संज्ञान में लेते हुए एडीएम प्रशासन ने एसडीएम सगड़ी को पोखरी व स्कूल की जमीन पर अवैध कब्जा करने वाले मनरेगा जेई व उनके सहयोगी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने और अवैध कब्जा जल्द हटवाने का निर्देश दिया है।
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मनरेगा के कार्यों को समय से पूरा करने का निर्देश
आजमगढ़। जिलाधिकारी चंद्र भूषण सिंह की अध्यक्षता में मंगलवार को कलेक्ट्रट सभागार में विकास कार्यक्रमों की समीक्षा बैठक संपन्न हुई। बैठक में प्रधान मंत्री आवास योजना, मनरेगा, 14 वां राज्य वित्त और स्वच्छता की विस्तार से समीक्षा की गई। उन्होंने समस्त खंड विकास अधिकारियों ने निर्देशित करते हुए कहा कि मनरेगा के कार्यों को समय से पूरा कराएं।
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उन्होंने खंड विकास अधिकारी अहरौला को निर्देशित करते हुए कहा कि मनरेगा साइट के 94 में 26 साइटों के अलावा बाकी साइटों को प्राथमिकता के आधार पर कार्य कराएं। परियोजना निदेशक को निर्देशित किया कि मनरेगा से संबन्धित जिस प्रधान, सेक्रेटरी के यहां कार्य नहीं हो रहा है उस पर कार्रवाई करें। उन्होंने समस्त बीडीओ को निर्देशित करते हुए कहा कि सेक्रेटरी के कार्य का रजिस्टर देखें। मनरेगा के डिले भुगतान के बारे में जानकारी प्राप्त करें।
जहां भी आंगनबाड़ी केंद्र को बनाने में कोई विवाद है तो उसे अवगत कराएं ताकि समय से समस्या का निस्तारण कराया जा सके। उन्होंने कहा कि जो सेक्रेटरी काम नहीं कर रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करना सुनिचित करें।

इस अवसर पर परियोजना निदेशक, जिला विकास अधिकारी, समस्त खंड विकास अधिकारी और एपीओ उपस्थित थे।

पोखरी के जमीन पर कब्जे का आरोप
आजमगढ़। फूलपुर तहसील के तरकुलहा गांव स्थित शिव-हनुमान मंदिर के पुजारी ने पोखरी पर अवैध कब्जे का आरोप लगाते हुए शिकायती पत्र जिलाधिकारी को दिया। पुजारी राधेमोहन पुत्र रामप्रीत ने बताया कि गाटा संख्या 170 में 882 कड़ी जमीन सरकारी अभिलेखों में पोखरी के रुप में दज है। यह गाटा गांव के सरहद पर है। पुजारी का आरोप है कि पड़ोसी गांव निजामपुर निवासी एक व्यक्ति कागजों में हेराफेरी कर पोखरी पर अवैध कब्जा कर विद्यालय चला रहा है। इसकी शिकायत कई बार एसडीएम फूलपुर से भी की गई लेकिन आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। पुजारी ने सक्षम अधिकारी से जांच करा कर अवैध कब्जा हटवाए जाने की जिलाधिकारी से मांग की है। ज्ञापन देने वालों में पुजारी के साथ राधेमोहन, राजधारी, करिया सिंह, निक्कू, कन्हैया, श्याम, चंद्रमोहन, बेचन, बांकेलाल आदि शामिल रहे। ब्यूरो
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