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प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना आधार अनिवार्य

Tue, 12 Dec 2017 11:45 PM IST
Updated Tue, 12 Dec 2017 11:45 PM IST
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प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना आधार अनिवार्य
आजमगढ़। सीडीओ की अध्यक्षता में मंगलवार को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की बैठक विकास भवन के सभागार में हुई। बताया गया कि इस वर्ष भी प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना लागू किया जा चुका है। इसका लाभ लेने के लिए आधार कार्ड अनिवार्य है।
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प्राकृतिक आपदा, रोग, कृमि से फसलों की क्षति होने की स्थिति के अलावा योजना के तहत सूखे और बाढ़ से फसलों की बुवाई न होने, खड़ी फसलों को नुकसान, कटाई के बाद 14 दिनों की अवधि में फसलों को नुकसान होने की स्थिति में भी क्षतिपूर्ति होगी। किसान निर्धारित प्रीमियम जमा कर बीमा करा सकते हैं। रबी में गेहूं, चना, मटर और आलू की फसलों को योजना में सम्मिलित किया गया है। गेहूं, चना, मटर के लिए 1.5 प्रतिशत और आलू के लिए पांच प्रतिशत प्रीमियम की दर होगी। बीमा एक अक्टूबर से 31 दिसंबर तक कराया जा सकेगा। 75 प्रतिशत से अधिक क्षेत्र की बुवाई न कर पाने की स्थिति में 25 प्रतिशत तक क्षतिपूर्ति प्रदान की जाएगी। गेहूं, चना और मटर में 90 प्रतिशत और आलू में 80 प्रतिशत से कम उपज होने पर ही मा का लाभ मिलेगा। क्षति की क्षतिपूर्ति के लिए किसान को आपदा के 48 घंटे के अंदर बैंक या सीधे बीमा कंपनी के टोल फ्री नंबर 18002093536 या कृषि अधिकारी के माध्यम से दावा प्रस्तुत करना होगाबीमा की अंतिम तिथि 31 दिसंबर है। बैठक में कृषि विभाग और बैंक से संबंधित अधिकारी उपस्थित थे।
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