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Azamgarh News: लूट के मामले में दोषी को 10 साल का सश्रम कारावास
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लूट के मामले में दोषी दिनेश चौरसिया उर्फ टेनी को न्यायालय ने 10 वर्ष के सश्रम कारावास और पांच हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। शनिवार को एएसजे/एंटी करप्शन (स्पेशल) कोर्ट नंबर-एक ने यह फैसला सुनाया।
अभियोजन के अनुसार, आठ मार्च 2015 को बरदह थाने के उपनिरीक्षक जयचंद भारती ने तहरीर देकर आरोप लगाया था कि जौनपुर जिले के जलालपुर थाना क्षेत्र के राजेपुर निवासी दिनेश चौरसिया उर्फ टेनी ने ट्रक के पट्टे में कील लगाकर उसका टायर पंचर किया और चालक को डराकर लूटपाट की।
इस मामले में बरदह थाने में प्राथमिकी दर्ज की गई थी। पुलिस ने विवेचना के बाद न्यायालय में आरोपपत्र दाखिल किया। मुकदमे की सुनवाई के दौरान सात गवाहों के बयान दर्ज किए गए। न्यायालय ने अभियुक्त को दोषी पाते हुए 10 वर्ष के सश्रम कारावास और पांच हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई।
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अभियोजन के अनुसार, आठ मार्च 2015 को बरदह थाने के उपनिरीक्षक जयचंद भारती ने तहरीर देकर आरोप लगाया था कि जौनपुर जिले के जलालपुर थाना क्षेत्र के राजेपुर निवासी दिनेश चौरसिया उर्फ टेनी ने ट्रक के पट्टे में कील लगाकर उसका टायर पंचर किया और चालक को डराकर लूटपाट की।
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इस मामले में बरदह थाने में प्राथमिकी दर्ज की गई थी। पुलिस ने विवेचना के बाद न्यायालय में आरोपपत्र दाखिल किया। मुकदमे की सुनवाई के दौरान सात गवाहों के बयान दर्ज किए गए। न्यायालय ने अभियुक्त को दोषी पाते हुए 10 वर्ष के सश्रम कारावास और पांच हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई।
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