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Azamgarh News: अप्राकृतिक दुष्कर्म के दोषी को 10 साल की सजा, 20500 रुपये का जुर्माना
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आजमगढ़। पॉक्सो कोर्ट ने आठ वर्षीय मासूम के साथ अप्राकृतिक दुष्कर्म के दोषी फिरोज को 10 वर्ष का सश्रम कारावास और 20,500 रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। यह फैसला मंगलवार को विशेष न्यायाधीश संतोष कुमार यादव ने सुनाया।
अभियोजन के अनुसार जीयनपुर थाना क्षेत्र के एक गांव में 31 जुलाई 2015 को आठ वर्षीय बालक अपनी मां के साथ घर पर था। इसी दौरान फिरोज बच्चे को बहला-फुसलाकर बाग की ओर ले गया और उसके साथ अप्राकृतिक दुष्कर्म किया। जब मां और चाचा आरोपी के घर उलाहना देने पहुंची तो फिरोज ने उन्हें पीटा और जान से मारने की धमकी दी।
इस मामले में कोर्ट के आदेश पर एफआईआर दर्ज की गई। जांच पूरी होने के बाद पुलिस ने आरोपी के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की। अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक ने कुल आठ गवाहों को न्यायालय में परीक्षित कराया। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने आरोपी फिरोज को दोषी मानते हुए 10 वर्ष का सश्रम कारावास और 20,500 रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई।
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अभियोजन के अनुसार जीयनपुर थाना क्षेत्र के एक गांव में 31 जुलाई 2015 को आठ वर्षीय बालक अपनी मां के साथ घर पर था। इसी दौरान फिरोज बच्चे को बहला-फुसलाकर बाग की ओर ले गया और उसके साथ अप्राकृतिक दुष्कर्म किया। जब मां और चाचा आरोपी के घर उलाहना देने पहुंची तो फिरोज ने उन्हें पीटा और जान से मारने की धमकी दी।
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इस मामले में कोर्ट के आदेश पर एफआईआर दर्ज की गई। जांच पूरी होने के बाद पुलिस ने आरोपी के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की। अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक ने कुल आठ गवाहों को न्यायालय में परीक्षित कराया। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने आरोपी फिरोज को दोषी मानते हुए 10 वर्ष का सश्रम कारावास और 20,500 रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई।
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