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अलग बैंक खाते से ही करना होगा प्रचार पर खर्च

Tue, 08 Feb 2022 12:18 AM IST
Kanpur	 Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Tue, 08 Feb 2022 12:18 AM IST
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Will spend on promotion from a separate bank account
औरैया। प्रत्याशियों को चुनाव खर्च के लिए अपना एक अलग बैंक खाता खोलना होगा। इस बारे में दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं। जिला निर्वाचन अधिकारी सुनील कुमार वर्मा ने बताया कि बैंक खाता प्रत्याशी के परिवार के किसी सदस्य या किसी अन्य व्यक्ति के नाम से नहीं खोला जाएगा।
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ऐसे बैंक खाते राज्य में कहीं भी खोले जा सकते हैं। यह खाते सहकारी बैंकों सहित किसी भी बैंक या डाकघर में खोले जा सकते हैं। प्रत्याशी के पहले से खुले बैंक खाते को निर्वाचन व्यय के प्रयोजन के लिए प्रयोग नहीं किया जाएगा। आयोग ने प्रत्याशियों को सभी चुनावी खर्च केवल इसी बैंक खाते से करने के निर्देश दिए हैं।
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इसके अलावा, प्रत्याशी को चुनाव परिणामों की घोषणा के 30 दिनों के भीतर चुनाव व्यय का विवरण जिला निर्वाचन अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। सभी प्रत्याशियों के लिए खाते से 20 हजार रुपये तक की नकद धनराशि खर्च करने की सीमा तय की गई है। इसके ऊपर का चुनावी खर्च इस बैंक खाते के चेक, ड्राफ्ट, आरटीजीएस के माध्यम से करना होगा।
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50 हजार से अधिक नहीं लेकर चल सकेंगे प्रत्याशी
प्रत्याशी व एजेंट चुनाव क्षेत्र में अधिकतम 50 हजार रुपये लेकर चल सकेंगे। यदि कोई निर्वाचन व्यय बिना इस बैंक खाते के माध्यम से किया गया या चेक, ड्राफ्ट या आरटीजीएस के माध्यम से नहीं हुआ तो यह समझा जाएगा कि प्रत्याशी ने आयोग के निर्देशों का अनुपालन नहीं किया है।
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