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Auraiya News: डीएम व सदर तहसीलदार के खिलाफ जारी किया वारंट
Sat, 24 May 2025 12:23 AM IST
कानपुर ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, औरैया
संवाद न्यूज एजेंसी, औरैया
Updated Sat, 24 May 2025 12:23 AM IST
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औरैया। सदर तहसील के सेहुद मौजा में जमीन के एक मामले में अटसू के पूर्व चेयरमैन स्वदेश प्रकाश पोरवाल ने हाईकोर्ट में रिट दायर की थी।
इस मामले में सुनवाई के दौरान 22 मई को प्रशासन को अपना पक्ष रखना था, लेकिन पक्ष दाखिल न होने के कारण हाईकोर्ट ने औरैया डीएम व सदर तहसीलदार को अवमानना के मामले को लेकर जमानती वारंट जारी कर दिया।
सेहुद मौजा की गाटा संख्या-994 से जुड़े एक जमीन के विवाद के मामले में अटसू के पूर्व चेयरमैन स्वदेश प्रकाश ने हाईकोर्ट में रिट दायर की गई। इसमें औरैया के डीएम डॉ. इंद्रमणि त्रिपाठी व सदर तहसीलदार रणवीर सिंह को पार्टी बनाया गया।
इस मामले की सुनवाई के तहत 22 मई 2025 को प्रशासन का पक्ष रखा जाना था, लेकिन पक्षकारों के न पहुंचने की स्थिति में हाईकोर्ट से डीएम व सदर तहसीलदार को लेकर वारंट जारी कर दिया गया। जिसमें अगली तारीख 3 जुलाई 2025 दी गई है। इसमें अपना पक्ष रखने व दोनों लोगों की उपस्थित रहने का आदेश जारी किया गया है। इस आदेश को लेकर जिले में काफी चर्चा है। सोशल मीडिया पर भी यह आदेश खूब वायरल हो हा है।
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राजस्व परिषद के आदेश पर याचिकाकर्ता के नाम पर जमीन पहले ही दर्ज की जा चुकी है। अब हाइकोर्ट जाने की जरूरत नहीं थी। अभी जो वारंट जारी हुआ है, उसका कोई नोटिस पहले जारी नहीं हुआ है। कोर्ट में इसका जवाब दाखिल किया जाएगा।
डॉ. इंद्रमणि त्रिपाठी, डीएम औरैया
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इस मामले में सुनवाई के दौरान 22 मई को प्रशासन को अपना पक्ष रखना था, लेकिन पक्ष दाखिल न होने के कारण हाईकोर्ट ने औरैया डीएम व सदर तहसीलदार को अवमानना के मामले को लेकर जमानती वारंट जारी कर दिया।
सेहुद मौजा की गाटा संख्या-994 से जुड़े एक जमीन के विवाद के मामले में अटसू के पूर्व चेयरमैन स्वदेश प्रकाश ने हाईकोर्ट में रिट दायर की गई। इसमें औरैया के डीएम डॉ. इंद्रमणि त्रिपाठी व सदर तहसीलदार रणवीर सिंह को पार्टी बनाया गया।
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इस मामले की सुनवाई के तहत 22 मई 2025 को प्रशासन का पक्ष रखा जाना था, लेकिन पक्षकारों के न पहुंचने की स्थिति में हाईकोर्ट से डीएम व सदर तहसीलदार को लेकर वारंट जारी कर दिया गया। जिसमें अगली तारीख 3 जुलाई 2025 दी गई है। इसमें अपना पक्ष रखने व दोनों लोगों की उपस्थित रहने का आदेश जारी किया गया है। इस आदेश को लेकर जिले में काफी चर्चा है। सोशल मीडिया पर भी यह आदेश खूब वायरल हो हा है।
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राजस्व परिषद के आदेश पर याचिकाकर्ता के नाम पर जमीन पहले ही दर्ज की जा चुकी है। अब हाइकोर्ट जाने की जरूरत नहीं थी। अभी जो वारंट जारी हुआ है, उसका कोई नोटिस पहले जारी नहीं हुआ है। कोर्ट में इसका जवाब दाखिल किया जाएगा।
डॉ. इंद्रमणि त्रिपाठी, डीएम औरैया