{"_id":"67c1f9f7ba981b323a02d35e","slug":"two-get-life-imprisonment-for-murdering-a-friend-by-slitting-his-throat-auraiya-news-c-211-1-aur1002-122993-2025-02-28","type":"story","status":"publish","title_hn":"Auraiya News: साथी की गला काटकर हत्या में दो को उम्र कैद","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
Auraiya News: साथी की गला काटकर हत्या में दो को उम्र कैद
Fri, 28 Feb 2025 11:31 PM IST
कानपुर ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, औरैया
संवाद न्यूज एजेंसी, औरैया
Updated Fri, 28 Feb 2025 11:31 PM IST
विज्ञापन
औरैया। सदर कोतवाली के डेढ़ साल पुराने हत्या के मामले में अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश तृतीय सैफ अहमद ने दो दोषियों अनिल और दीपक को उम्र कैद की सजा सुनाई। उन पर 90-90 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया।
दोषियों ने रुपये के लेनदेन में अपने साथी युवक का गला काटकर उसका सिर धड़ से अलग कर गायब कर दिया था। मामले में बिहार निवासी बबलू कुमार ने औरैया कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। जिसमें बताया था कि उनका पुत्र सूरज कुमार (20) अपने घर से एक अप्रैल 2023 को अपना सामान लेने औरैया गया था।
दो नवंबर 2023 को उसने फोन पर बताया कि वह आ रहा है। इसके बाद उसका मोबाइल बंद हो गया। उसके साथी अनिल कुमार से पूछा तो उसने बताया कि सूरज को टैंपो में बैठा दिया था। अनहोनी की आशंका पर पिता ने पुलिस को जानकारी दी।
विज्ञापन
पुलिस ने सूरज के दो साथी वृत्रिटोला चरगाह थाना सिरसिया जिला पश्चिमी चंपारन बिहार निवासी अनिल कुमार व सिमरी नमन बरई औला थाना नवलपुर जिला पश्चिमी चंपारन निवासी दीपक से सख्ती से पूछताछ की।
इसी दौरान सूरज की सिर कटी लाश जनपद जालौन के गांव पहाड़पुर में खेतों के पास नाली से बरामद हुई। तहकीकात से पता चला कि आरोपियों ने लेनदेन के विवाद को लेकर सूरज का अपहरण किया। इसके बाद जालौन क्षेत्र में चाकुओं से गला काटकर उसकी हत्या कर दी। वहीं धड़ को खेत में बनी नाली में छिपा दिया और सिर लुहियापुर साहुद मोड जालौन नदी में फेंक दिया।
पुलिस ने दोनों आरोपियों के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट प्रस्तुत की। न्यायाधीश तृतीय ने दोनों दोषियों को उम्र कैद की सजा सुनाई। कोर्ट ने सूरज के पिता बबलू को अर्थदंड की 75 प्रतिशत धनराशि बतौर मुआवजा देने का भी आदेश दिया। दोनों दोषियों को जिला कारागार इटावा भेज दिया गया है।
विज्ञापन
दोषियों ने रुपये के लेनदेन में अपने साथी युवक का गला काटकर उसका सिर धड़ से अलग कर गायब कर दिया था। मामले में बिहार निवासी बबलू कुमार ने औरैया कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। जिसमें बताया था कि उनका पुत्र सूरज कुमार (20) अपने घर से एक अप्रैल 2023 को अपना सामान लेने औरैया गया था।
विज्ञापन
दो नवंबर 2023 को उसने फोन पर बताया कि वह आ रहा है। इसके बाद उसका मोबाइल बंद हो गया। उसके साथी अनिल कुमार से पूछा तो उसने बताया कि सूरज को टैंपो में बैठा दिया था। अनहोनी की आशंका पर पिता ने पुलिस को जानकारी दी।
विज्ञापन
पुलिस ने सूरज के दो साथी वृत्रिटोला चरगाह थाना सिरसिया जिला पश्चिमी चंपारन बिहार निवासी अनिल कुमार व सिमरी नमन बरई औला थाना नवलपुर जिला पश्चिमी चंपारन निवासी दीपक से सख्ती से पूछताछ की।
इसी दौरान सूरज की सिर कटी लाश जनपद जालौन के गांव पहाड़पुर में खेतों के पास नाली से बरामद हुई। तहकीकात से पता चला कि आरोपियों ने लेनदेन के विवाद को लेकर सूरज का अपहरण किया। इसके बाद जालौन क्षेत्र में चाकुओं से गला काटकर उसकी हत्या कर दी। वहीं धड़ को खेत में बनी नाली में छिपा दिया और सिर लुहियापुर साहुद मोड जालौन नदी में फेंक दिया।
पुलिस ने दोनों आरोपियों के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट प्रस्तुत की। न्यायाधीश तृतीय ने दोनों दोषियों को उम्र कैद की सजा सुनाई। कोर्ट ने सूरज के पिता बबलू को अर्थदंड की 75 प्रतिशत धनराशि बतौर मुआवजा देने का भी आदेश दिया। दोनों दोषियों को जिला कारागार इटावा भेज दिया गया है।