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हॉटस्पॉट क्षेत्रों में खुलेंगी बैंक, सरकारी राशन की दुकान व मेडिकल स्टोर
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जिले में आवश्यक वस्तुओं की दुकानें के साथ बैंक भी खुलेंगी। कोविड-19 अभियान में लगे कर्मचारियों सैंपल लिया जाएगा।
निर्माण कार्य में लगे श्रमिकों पंजीकरण कराया जाएगा। बिना ट्रेनिंग प्राप्त किए खुलने वाले क्लीनिकों के संचालकों को नोटिस भेजा जाए। झोलाछाप पर सख्त कार्रवाई की जाए।
शनिवार को जिलाधिकारी अभिषेक सिंह की अध्यक्षता में ककोर मुख्यालय स्थित कलक्ट्रेट सभागार कक्ष में बैठक हुई।
जिलाधिकारी ने बताया कि हॉटस्पॉट क्षेत्रों में कुछ राहत प्रदान की जा रही है अब हॉटस्पॉट क्षेत्रों में बैंक, सरकारी राशन की दुकानें एवं मेडिकल स्टोर खोलने की अनुमति रहेगी।
यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू है। परंतु इस दौरान सोशल डिस्टेंस का पालन करना अनिवार्य होगा।
पुलिस अधीक्षक सुनीति ने अपर पुलिस अधीक्षक कमलेश दीक्षित व क्षेत्राधिकारियों को निर्देशित किया कि वह सुबह सात से दो तक खुलने वाली दुकानों पर सोशल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन न होने दें एवं यदि कोई बिना मास्क बाहर निकलता है तो उसके खिलाफ उचित कार्रवाई की जाए।
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बैठक में सीडीओ बृज किशोर पाठक, अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व रेखा एस चौहान, अपर जिलाधिकारी न्यायिक एमपी सिंह, समस्त उपजिलाधिकारी, समस्त क्षेत्राधिकारी सहित संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे।
जिलाधिकारी ने श्रम प्रवर्तन अधिकारी को निर्देश दिए कि आश्रय स्थलों पर श्रमिकों का पंजीकरण किया जाए।
जिलाधिकारी ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राम प्रधान के नेतृत्व में ग्राम निगरानी समिति व शहरी क्षेत्रों में सभासद के नेतृत्व में मोहल्ला निगरानी समिति का गठन किया जाए।
सभी प्रवासियों की ग्राम सभा वार एवं वार्ड वार सूची स्वास्थ्य विभाग, पंचायती राज विभाग एवं नगर विभाग विकास के द्वारा निगरानी समितियों से साझा की जाए।
यदि प्रवासी व्यक्ति अथवा उसके परिवार के सदस्य को बुखार अथवा खांसी के लक्षण प्रकट होते हैं तो आशा इसकी सूचना प्रभारी चिकित्सा अधिकारी को देगी को देगी यदि परिवार द्वारा नियमों का उल्लंघन किया जाता है तो पड़ोसियों अथवा ग्राम प्रधान के द्वारा जिला प्रशासन को आवश्यक कार्रवाई हेतु सूचित किया जाएगा। एक बार से अधिक उल्लंघन करने पर प्रवासी को क्वारंटीन सेंटर में भेज दिया जाएगा।
जिलाधिकारी ने कहा कि निगरानी समिति की तरह सुनिश्चित किया जाए कि परिवार को समस्त राजकीय सुविधाओं एवं राहत योजनाओं का लाभ मिलता रहे यदि परिवार को सामाजिक विरोध अथवा कठिनाई का सामना करना पड़े तो वह निगरानी समिति को आवश्यक कार्रवाई हेतु सूचित करेंगे।
उन्होंने कहा कि यदि प्रवासी के पास स्मार्टफोन है तो उसमें आरोग्य सेतु जरूर डाउनलोड करवाया जाए एवं प्रतिदिन 11 बजे उसकी सूचना अपडेट कराई जाए। जिलाधिकारी ने सीएओ को निर्देश दिए कि जो अस्पताल और क्लीनिक बिना प्रशिक्षण एवं बिना पर्याप्त उपकरण के संचालित किए जा रहे हैं
उनके संचालकों को नोटिस निर्गत किया जाए एवं उन्हें निर्देश दिए जाए कि वह प्रशिक्षण प्राप्त करने एवं शासनादेश का अनुपालन करने के उपरांत ही अस्पताल एवं क्लीनिक का संचालन करें।
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निर्माण कार्य में लगे श्रमिकों पंजीकरण कराया जाएगा। बिना ट्रेनिंग प्राप्त किए खुलने वाले क्लीनिकों के संचालकों को नोटिस भेजा जाए। झोलाछाप पर सख्त कार्रवाई की जाए।
शनिवार को जिलाधिकारी अभिषेक सिंह की अध्यक्षता में ककोर मुख्यालय स्थित कलक्ट्रेट सभागार कक्ष में बैठक हुई।
जिलाधिकारी ने बताया कि हॉटस्पॉट क्षेत्रों में कुछ राहत प्रदान की जा रही है अब हॉटस्पॉट क्षेत्रों में बैंक, सरकारी राशन की दुकानें एवं मेडिकल स्टोर खोलने की अनुमति रहेगी।
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यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू है। परंतु इस दौरान सोशल डिस्टेंस का पालन करना अनिवार्य होगा।
पुलिस अधीक्षक सुनीति ने अपर पुलिस अधीक्षक कमलेश दीक्षित व क्षेत्राधिकारियों को निर्देशित किया कि वह सुबह सात से दो तक खुलने वाली दुकानों पर सोशल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन न होने दें एवं यदि कोई बिना मास्क बाहर निकलता है तो उसके खिलाफ उचित कार्रवाई की जाए।
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बैठक में सीडीओ बृज किशोर पाठक, अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व रेखा एस चौहान, अपर जिलाधिकारी न्यायिक एमपी सिंह, समस्त उपजिलाधिकारी, समस्त क्षेत्राधिकारी सहित संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे।
जिलाधिकारी ने श्रम प्रवर्तन अधिकारी को निर्देश दिए कि आश्रय स्थलों पर श्रमिकों का पंजीकरण किया जाए।
जिलाधिकारी ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राम प्रधान के नेतृत्व में ग्राम निगरानी समिति व शहरी क्षेत्रों में सभासद के नेतृत्व में मोहल्ला निगरानी समिति का गठन किया जाए।
सभी प्रवासियों की ग्राम सभा वार एवं वार्ड वार सूची स्वास्थ्य विभाग, पंचायती राज विभाग एवं नगर विभाग विकास के द्वारा निगरानी समितियों से साझा की जाए।
यदि प्रवासी व्यक्ति अथवा उसके परिवार के सदस्य को बुखार अथवा खांसी के लक्षण प्रकट होते हैं तो आशा इसकी सूचना प्रभारी चिकित्सा अधिकारी को देगी को देगी यदि परिवार द्वारा नियमों का उल्लंघन किया जाता है तो पड़ोसियों अथवा ग्राम प्रधान के द्वारा जिला प्रशासन को आवश्यक कार्रवाई हेतु सूचित किया जाएगा। एक बार से अधिक उल्लंघन करने पर प्रवासी को क्वारंटीन सेंटर में भेज दिया जाएगा।
जिलाधिकारी ने कहा कि निगरानी समिति की तरह सुनिश्चित किया जाए कि परिवार को समस्त राजकीय सुविधाओं एवं राहत योजनाओं का लाभ मिलता रहे यदि परिवार को सामाजिक विरोध अथवा कठिनाई का सामना करना पड़े तो वह निगरानी समिति को आवश्यक कार्रवाई हेतु सूचित करेंगे।
उन्होंने कहा कि यदि प्रवासी के पास स्मार्टफोन है तो उसमें आरोग्य सेतु जरूर डाउनलोड करवाया जाए एवं प्रतिदिन 11 बजे उसकी सूचना अपडेट कराई जाए। जिलाधिकारी ने सीएओ को निर्देश दिए कि जो अस्पताल और क्लीनिक बिना प्रशिक्षण एवं बिना पर्याप्त उपकरण के संचालित किए जा रहे हैं
उनके संचालकों को नोटिस निर्गत किया जाए एवं उन्हें निर्देश दिए जाए कि वह प्रशिक्षण प्राप्त करने एवं शासनादेश का अनुपालन करने के उपरांत ही अस्पताल एवं क्लीनिक का संचालन करें।