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Auraiya: नाबालिग से छेड़छाड़ का मामला, दोषी को तीन साल का कारावास, 20 हजार रुपये का अर्थदंड भी

Fri, 11 Nov 2022 04:28 PM IST
कानपुर ब्यूरो न्यूज डेस्क, अमर उजाला, औरैया
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, औरैया Published by: कानपुर ब्यूरो Updated Fri, 11 Nov 2022 04:28 PM IST
सार

सहायल थाना क्षेत्र के छह साल पुराना मामले में विशेष न्यायाधीश पॉक्सो ने सजा सुनाई है। मामले में दोषी को तीन साल का कारावास दिया गया है। साथ ही, 20 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है।

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Three years imprisonment for molesting minor in Auraiya
सांकेतिक तस्वीर - फोटो : सोशल मीडिया

विस्तार

औरैया जिले में विशेष न्यायाधीश पॉक्सो अधिनियम मनराज सिंह ने सहायल थाना क्षेत्र के छह साल पुराने एक छेड़छाड़ के मामले में दोषी को तीन साल के कारावास की सजा सुनाई है। इस दौरान कोर्ट ने 20 हजार रुपये के अर्थदंड की भी सजा से दंडित किया है।

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अभियोजन की ओर से डीजीसी अभिषेक मिश्रा व विशेष लोक अभियोजक पॉक्सो जितेंद्र सिंह तोमर व मृदुल मिश्रा  ने बताया कि सहायल थाना में वादी ने रिपोर्ट लिखाई थी। उसमें बताया कि उसकी 14 वर्षीय पुत्री जो कक्षा नौ की छात्रा है। वह 12 सितंबर 2016 को लहरापुर से पढ़कर टिडवा महाराजपुर कच्ची सड़क होकर गांव परसू वापस आ रही थी।
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तभी दोपहर लगभग तीन बजे पीछे से हरिओम दुबे निवासी परसू थाना सहायल साइकिल से आया और बदनीयती से उसकी लड़की को खेत में खींचकर ले गया और छेड़छाड़ की। लड़की चिल्लाई तो पड़ोस के खेत पर काम कर रहे लोग आ गए। उन्होंने लड़की को बचाया।

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तभी मौका पाकर आरोपी साइकिल से लहरपुर की तरफ भाग गया। थाना पुलिस ने छेड़छाड़, पॉक्सो एक्ट में रिपोर्ट दर्जकर आरोप पत्र कोर्ट में प्रस्तुत किया। यह मुकदमा एडीजे मनराज सिंह की कोर्ट में चला। अभियोजन की ओर से विशेष लोक अभियोजक जितेंद्र सिंह तोमर व मृदुल मिश्रा ने बहस की।

उन्होंने 16 वर्ष से कम आयु की नाबालिग पीड़िता से छेड़छाड़ करने पर अभियुक्त को कठोर दंड देने की बात रखी। वहीं, बचाव पक्ष के अधिवक्ता ने उसे निर्दोष बताया। दोनों पक्षकारों को सुनने के बाद एडीजे मनराज सिंह ने अभियुक्त हरिओम दुबे को तीन साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई।

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