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औरैयाः अधिवक्ता हत्याकांड के मुख्य आरोपी समेत चार के छह शस्त्र लाइसेंस निलंबित

Mon, 23 Mar 2020 10:03 PM IST
Kanpur	 Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Mon, 23 Mar 2020 10:03 PM IST
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Six arms licenses of four, including the main accused in the murder of advocate suspended in auraiya
औरैया। नारायनपुर मोहल्ले में हनुमान मंदिर पर 15 मार्च को अधिवक्ता मंजुल चौबे व उनकी चचेरी बहन सुधा की हत्या के मामले में प्रशासन का शिकंजा कसता जा रहा है।
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डीएम ने सोमवार को मुख्य आरोपी एमएलसी कमलेश पाठक समेत चार आरोपियों के छह शस्त्र लाइसेंस निलंबित करने की कार्रवाई की। डीएम अभिषेक सिंह ने कहा कि आरोपियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
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सोमवार को जिलाधिकारी अभिषेक सिंह ने सपा एमएलसी कमलेश पाठक पुत्र स्व.रामऔतार पाठक निवासी भड़ारीपुर की रायफल लाइसेंस संख्या 5058, डीबीबीएल बंदूक लाइसेंस संख्या 5090 और रिवाल्वर लाइसेंस संख्या 5113 निलंबित कर दिया।
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इसके साथ ही उनके छोटे भाई रामू पाठक की रायफल लाइसेंस संख्या 5131 और पूर्व ब्लाक प्रमुख व भाई संतोष पाठक की रिवाल्वर लाइसेंस संख्या 5016 और कुलदीप अवस्थी पुत्र जगदीश प्रसाद अवस्थी निवासी विधीचंद्र की रायफल लाइसेंस संख्या 5837 भी निलंबित कर दिया। जिलाधिकारी ने यह कार्रवाई सोमवार को दोपहर में की गई है।
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