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Auraiya News: किशोरी के अपहरण व छेड़छाड़ के दोषी को सात साल की कैद

Tue, 02 May 2023 12:56 AM IST
कानपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, औरैया
संवाद न्यूज एजेंसी, औरैया Updated Tue, 02 May 2023 12:56 AM IST
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Seven years imprisonment for kidnapping and molesting a teenager
औरैया। विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो अधिनियम) मनराज सिंह ने थाना बेला क्षेत्र से करीब सात वर्ष पूर्व बहलाकर एक किशोरी को ले जाने व छेड़छाड़ करने के दोषी दो बच्चों के पिता को सात वर्ष के कठोर कारावास व पच्चीस हजार रुपये अर्थदंड की सजा से दंडित किया है।
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अभियोजन की ओर से पैरवी कर रहे डीजीसी अभिषेक मिश्रा ने बताया कि पीड़ित पिता ने थाना बेला में रिपोर्ट लिखाई कि उसकी 14 वर्षीय पुत्री को 23 जुलाई 2016 की रात 12 बजे इंदल दोहरे बहलाकर भगा ले गया। पुलिस ने पॉक्सो, अपहरण व छेड़छाड़ का मामला दर्ज कर विवेचना की। मामला सही पाया गया पर नामजदगी गलत पाई गई। तब पुलिस ने जांच के बाज इस मामले में आरोपी किशन जाटव निवासी नीम की सराय थाना जलेसर एटा के खिलाफ आरोप पत्र कोर्ट में दाखिल किया।
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यह मुकदमा विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो अधिनियम) मनराज सिंह की कोर्ट में चला। अभियोजन की ओर से विशेष लोक अभियोजक पॉक्सो जितेंद्र सिंह तोमर व मृदुल मिश्रा ने 16 वर्ष से कम आयु की पीड़िता के साथ किए गए अपराध पर कठोर दंड देने की बहस की। वहीं, बचाव पक्ष के वकील ने कहा कि आरोपी 35 वर्षीय शादीशुदा व्यक्ति है तथा उसके दो बच्चे है। उसके माता-पिता की मृत्यु हो चुकी है, उसका यह प्रथम अपराध है। इसलिए नरम दृष्टिकोण अपनाया जाए। दोनों पक्षकारों को सुनने के बाद अभियुक्त किशन को नाबालिग के अपहरण, छेड़छाड़ का दोषी पाकर सात वर्ष के कठोर कारावास व पच्चीस हजार रुपये अर्थदंड की सजा से दंडित किया गया। अर्थदंड अदा न करने पर एक वर्ष का अतिरिक्त कारावास भुगतना पड़ेगा। सजा पाए किशन को जिला कारागार इटावा भेज दिया गया।
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