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आरक्षित वर्ग के दावेदारों को मिलेगी छूट

Mon, 09 Nov 2015 10:54 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो औरैया
अमर उजाला ब्यूरो औरैया Updated Mon, 09 Nov 2015 10:54 PM IST
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ग्राम पंचायत की चुनावी अधिसूचना जारी होने के बाद नामांकन प्रक्रिया को लेकर जिला निर्वाचन प्रशासन ने स्थिति साफ कर दी है। ग्राम पंचायत चुनाव में महिला दावेदारों को आरक्षित वर्ग के दावेदारों की तरह नामांकन पत्र शुल्क से लेकर जमानत राशि में 50 फीसदी छूट दी गई है।
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जिले की ग्राम पंचायतों में प्रधान और ग्राम पंचायत सदस्य पदों के प्रथम चरण के चुनाव की नामांकन प्रक्रिया 16 नवंबर से शुरू हो रही है। इसको लेकर जिला निर्वाचन कार्यालय ने चुनाव में शामिल होने वाले दावेदारों के लिए नामंाकन पत्र, जमानत राशि और निर्वाचन व्यय सीमा की स्थिति साफ कर दी है।
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ग्राम प्रधान पद के सामान्य वर्ग के पुरुष दावेदारों को नामांकन पत्र के लिए 300 तथा जमानत राशि के रूप में 2000 रुपये खर्च करने पड़ेंगे। इस वर्ग के लिए अधिकतम निर्वाचन खर्च सीमा 75000 रुपये निर्धारित की गई है। वहीं महिला दावेदारों के लिए अधिकतम निर्वाचन व्यय सीमा वहीं रहेगी,
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लेकिन उन्हें नामांकन पत्र और जमानत राशि में 50 फीसदी की छूट दी जाएगी। अनारक्षित वर्ग के ग्राम पंचायत सदस्य पद के पुरुष दावेदारों को 150 रुपये का नामंाकन पत्र तथा 500 रुपये बतौर जमानत राशि जमा करानी तय की गई है। इस पद के लिए भी महिलाओं को आधी धनराशि खर्च करनी होगी।

ग्राम प्रधान पद के आरक्षित वर्ग के पुरुष/महिला दावेदारों को नामांकन पत्र के शुल्क के रूप में 150 तथा 1000 रुपये जमानत राशि के रूप में जमा कराना अनिवार्य किया गया है। ग्राम पंचायत सदस्य पद के आरक्षित वर्ग के पुरुष/महिला दावेदारों के 75 रुपये का नामांकन पत्र तथा 250 रुपये जमानत राशि करनी होगी। ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत सदस्य पदों के आरक्षित वर्ग के दावेदारों के लिए अधिकतम निर्वाचन व्यय सीमा सामान्य वर्ग के दावेदारों की भांति 75000 और 10000 रुपये ही होगी।

उप जिला निर्वाचन अधिकारी अशोक कुमार सिंह ने बताया कि ग्राम पंचायत के दावेदारों के लिए नामंाकन पत्र, जमानत राशि और अधिकतम चुनावी खर्च सीमा तय कर दी गई है। आरक्षित वर्ग और महिला वर्ग को 50 फीसदी की छूट प्रदान की गई है।


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नामांकन से पहले निर्वाचन व्यय खाता खुलवाएं
औरैया। ग्राम प्रधान और वीडीसी पद के दावेदारों को नामांकन से पहले निर्वाचन व्यय खाता खुलवाना डीएम ने अनिवार्य कर दिया है। चुनावी खर्च की धनराशि उम्मीदवार को इसी खाते में जमा कराने के निर्देश दिए गए है। यही नहीं चुनाव के दौरान दावेदार की ओर से कितनी धनराशि की जा रही है। इसके लिए दावेदारों को अलग रजिस्टर में खर्च ब्योरा दर्ज करना भी जरूरी किया गया है। चुनाव के दौरान तथा मतदान से पूर्व उक्त रजिस्टर को निर्वाचन व्यय प्रभारी रामविलास के सामने प्रस्तुत भी करना होगा। जिला निर्वाचन अधिकारी ने चुनावी खर्च पर नजर रखने के लिए तहसील स्तरीय तीन सदस्यी कमेटी का भी गठन किया है।

तो जब्त होगी जमानत राशि
औरैया। ग्राम पंचायत चुनाव-2015 में दावेदारों को चुनावी खर्च की सीमा में बांधते हुए डीएम ने दावेदारों को निर्धारित समय पर खर्च ब्यौरा अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करने को निर्देशित किया। निर्धारित व्यय सीमा से अधिक व्यय किए जाने की सूरत में डीएम ने उम्मीदवारों को जमानत राशि जब्त कर लिए जाने की चेतावनी भी है।


पंचायत चुनाव क्े दावेदारों के लिए बैंकों में निर्वाचन व्यय एकाउंट खुलवाना अनिवार्य होगा। दावेदारों के निर्चाचन व्यय रजिस्टर को चैक करवाने को निर्वाचन व्यय प्रभारी के सम्मुख प्रस्तुत करना जरूरी किया गया है।
रावेंद्र सिंह, एडीइओ पंचायत
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