{"_id":"f923c4d39d64b06115ca279d5fcd0b6a","slug":"preparation-for-nomination-hindi-news","type":"story","status":"publish","title_hn":"आई नामांकन की बारी, ऐसे करें तैयारी","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
आई नामांकन की बारी, ऐसे करें तैयारी
अमर उजाला ब्यूरो औरैया
Updated Sun, 15 Nov 2015 10:23 PM IST
विज्ञापन
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
ग्राम पंचायत चुनाव का शंखनाद होते ही ग्राम प्रधान और ग्राम पंचायत सदस्य पदों के लिए पर्चा दाखिल करने को लेकर दावेदारों ने कवायद तेज कर दी है। वहीं नामांकन स्थल पर बैरीकेटिंग लगाकर व्यवस्थाएं दुरुस्त कर दी गईं है।
चार चरणों में होने वाले ग्राम प्रधान और ग्राम पंचायत सदस्य पदों के लिए नामांकन पत्र संबंधित ब्लाक मुख्यालय को उपलब्ध करा दिए गए हैं। उक्त पदों पर पर्चा भरने के लिए दावेदार को अपने निर्वाचन क्षेत्र के ब्लाक कार्यालय में आकर नामांकन पत्र प्राप्त करने होंगे। सामान्य जाति के ग्राम प्रधान पद के उम्मीदवार को 300 रुपये तथा आरक्षित वार्डों से परचा दाखिल करने वाले उम्मीदवारों के लिए नामांकन पत्र का शुल्क 150 रुपये निर्धारित किया गया है।
ग्राम पंचायत सदस्य पद पर किसी भी ब्लाक क्षेत्र के वार्ड से चुनाव लड़ने के इच्छुक दावेदार को नामांकन पत्र अपने क्षेत्र के ब्लाक मुख्यालय से प्राप्त होंगे। यह नामंाकन पत्रों की ब्लाक स्तर पर दफ्तरों में बिक्री शुरू करा दी गई है। ग्राम पंचायत के वार्डों पर चुनाव लडने वाले सामान्य जाति वर्ग के दावेदारों के लिए 150 तथा अनुसूचित जाति, अनसूचित जाति महिला, अन्य पिछड़ा वर्ग, पिछड़ा वर्ग महिला एवं सामान्य महिला वर्ग से आरक्षित वार्ड के दावेदारों को नामांकन पत्र के लिए 75 रुपये की कीमत अदा करनी होगी।
विज्ञापन
नामांकन पत्र में लगेंगे यह दस्तावेज
* संबंधित पंचायत का अदेय प्रमाण पत्र
* संपत्ति ब्योरा का नोटरी शपथ पत्र
* शैक्षिक योग्यता का नोटरी शपथ पत्र
* आपराधिक रिकार्ड संबंधित नोटरी शपथ पत्र
* जमानत राशि जमा की ट्रेजरी चालानी रसीद
* जाति प्रमाण पत्र (आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों के लिए)
नोट - शपथ पत्र नोटरी/ तहसीलदार व नायब तहसीलदार में से किसी एक से सत्यापित कराना अनिवार्य है।
यहां से प्राप्त करें अदेय प्रमाण पत्र
ग्राम प्रधान और ग्राम पंचायत सदस्य पद के दावेदार को अदेय प्रमाण पत्र संबंधित ब्लाक मुख्यालय से प्राप्त होंगे। इसके लिए दावेदारों को ब्लाकों से प्राप्त कराए जाने वाले प्रपत्रों को भरना जरूरी होगा। इसके बाद ही उन्हें नो ड्यूज प्रमाण पत्र प्रदान किए जाने की व्यवस्था है।
यह होगी जमानत राशि
ग्राम प्रधान पद पर दावा करने वाले सामान्य वर्ग के उम्मीदवार को 2000 रुपये जमानत राशि के रूप में जिला कोषागार में जमा कराना अनिवार्य होगा। जिसकी दावेदार को चालानी रसीद दी जाएगी। जबकि इसी पद के लिए आरक्षित वर्ग के प्रत्याशियों को 1000 रुपये जमानत राशि के रूप में जमा कराने होंगे। वहीं ग्राम पंचायत सदस्य पद पर चुनाव लडने के लिए सामान्य जाति वर्ग के इच्छुक दावेदारों के लिए 500 रुपये की जमानत राशि निर्धारित की गई है। जबकि इस पद के आरक्षित जाति वर्ग के दावेदारों को 250 रुपये बतौर जमानत राशि कोषागार में जमा करानी होगी।
ऐसे करें पर्चा दाखिल
ग्राम प्रधान और ग्राम पंचायत सदस्य पद के दावेदारों को नामांकन पत्र में मांगी गई सभी सूचनाएं (नाम, पिता का नाम, पता, जन्म तिथि, प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र के नाम) आदि भरना होगा। भरे हुए आवेदन पत्र के साथ उम्मीदवार को उपर्युक्त निर्धरित दस्तावेज संलग्न करके नामांकन के दिन संबंधित ब्लाक मुख्यालय पर प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र के रिटर्निंग ऑफिसर के समक्ष जमा कराना होगा।
उम्मीदवार अपने नामांकन पत्र में सही सूचनाएं भरें। जल्दबाजी में नामांकन पत्र न भरें। नामांकन पत्र खरीदते समय रिटर्निंग ऑफिसर से प्रपत्र भरने की जानकारी ली जा सकती है।
अशोक कुमार सिंह, उप जिला निर्वाचन अधिकारी
विज्ञापन
चार चरणों में होने वाले ग्राम प्रधान और ग्राम पंचायत सदस्य पदों के लिए नामांकन पत्र संबंधित ब्लाक मुख्यालय को उपलब्ध करा दिए गए हैं। उक्त पदों पर पर्चा भरने के लिए दावेदार को अपने निर्वाचन क्षेत्र के ब्लाक कार्यालय में आकर नामांकन पत्र प्राप्त करने होंगे। सामान्य जाति के ग्राम प्रधान पद के उम्मीदवार को 300 रुपये तथा आरक्षित वार्डों से परचा दाखिल करने वाले उम्मीदवारों के लिए नामांकन पत्र का शुल्क 150 रुपये निर्धारित किया गया है।
विज्ञापन
ग्राम पंचायत सदस्य पद पर किसी भी ब्लाक क्षेत्र के वार्ड से चुनाव लड़ने के इच्छुक दावेदार को नामांकन पत्र अपने क्षेत्र के ब्लाक मुख्यालय से प्राप्त होंगे। यह नामंाकन पत्रों की ब्लाक स्तर पर दफ्तरों में बिक्री शुरू करा दी गई है। ग्राम पंचायत के वार्डों पर चुनाव लडने वाले सामान्य जाति वर्ग के दावेदारों के लिए 150 तथा अनुसूचित जाति, अनसूचित जाति महिला, अन्य पिछड़ा वर्ग, पिछड़ा वर्ग महिला एवं सामान्य महिला वर्ग से आरक्षित वार्ड के दावेदारों को नामांकन पत्र के लिए 75 रुपये की कीमत अदा करनी होगी।
विज्ञापन
नामांकन पत्र में लगेंगे यह दस्तावेज
* संबंधित पंचायत का अदेय प्रमाण पत्र
* संपत्ति ब्योरा का नोटरी शपथ पत्र
* शैक्षिक योग्यता का नोटरी शपथ पत्र
* आपराधिक रिकार्ड संबंधित नोटरी शपथ पत्र
* जमानत राशि जमा की ट्रेजरी चालानी रसीद
* जाति प्रमाण पत्र (आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों के लिए)
नोट - शपथ पत्र नोटरी/ तहसीलदार व नायब तहसीलदार में से किसी एक से सत्यापित कराना अनिवार्य है।
यहां से प्राप्त करें अदेय प्रमाण पत्र
ग्राम प्रधान और ग्राम पंचायत सदस्य पद के दावेदार को अदेय प्रमाण पत्र संबंधित ब्लाक मुख्यालय से प्राप्त होंगे। इसके लिए दावेदारों को ब्लाकों से प्राप्त कराए जाने वाले प्रपत्रों को भरना जरूरी होगा। इसके बाद ही उन्हें नो ड्यूज प्रमाण पत्र प्रदान किए जाने की व्यवस्था है।
यह होगी जमानत राशि
ग्राम प्रधान पद पर दावा करने वाले सामान्य वर्ग के उम्मीदवार को 2000 रुपये जमानत राशि के रूप में जिला कोषागार में जमा कराना अनिवार्य होगा। जिसकी दावेदार को चालानी रसीद दी जाएगी। जबकि इसी पद के लिए आरक्षित वर्ग के प्रत्याशियों को 1000 रुपये जमानत राशि के रूप में जमा कराने होंगे। वहीं ग्राम पंचायत सदस्य पद पर चुनाव लडने के लिए सामान्य जाति वर्ग के इच्छुक दावेदारों के लिए 500 रुपये की जमानत राशि निर्धारित की गई है। जबकि इस पद के आरक्षित जाति वर्ग के दावेदारों को 250 रुपये बतौर जमानत राशि कोषागार में जमा करानी होगी।
ऐसे करें पर्चा दाखिल
ग्राम प्रधान और ग्राम पंचायत सदस्य पद के दावेदारों को नामांकन पत्र में मांगी गई सभी सूचनाएं (नाम, पिता का नाम, पता, जन्म तिथि, प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र के नाम) आदि भरना होगा। भरे हुए आवेदन पत्र के साथ उम्मीदवार को उपर्युक्त निर्धरित दस्तावेज संलग्न करके नामांकन के दिन संबंधित ब्लाक मुख्यालय पर प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र के रिटर्निंग ऑफिसर के समक्ष जमा कराना होगा।
उम्मीदवार अपने नामांकन पत्र में सही सूचनाएं भरें। जल्दबाजी में नामांकन पत्र न भरें। नामांकन पत्र खरीदते समय रिटर्निंग ऑफिसर से प्रपत्र भरने की जानकारी ली जा सकती है।
अशोक कुमार सिंह, उप जिला निर्वाचन अधिकारी