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पत्नी का गला दबाकर हत्या में पति को आजीवन कारावास

Tue, 15 Nov 2022 11:46 PM IST
Kanpur	 Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Tue, 15 Nov 2022 11:46 PM IST
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pati ki hatya ne saza
औरैया। अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम पीएन श्रीवास्तव ने शहर के मोहल्ला नरायनपुर में तीन साल पहले एक नव विवाहिता की ससुराल में हुई मौत पर उसके पति को दोषी माना। कोर्ट ने हत्या करने के दोषी पति को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। इसके साथ ही 25 हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया। दहेज हत्या के इस मामले में आरोपी सास-ससुर को कोर्ट ने बरी कर दिया।
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अभियोजन की ओर से पैरवी कर रहे डीजीसी अभिषेक मिश्रा, रमेश चंद्र मिश्रा व चंद्रभूषण तिवारी एडीजीसी ने बताया कि अजीतमल कोतवाली क्षेत्र के गांव आलमगीरपुर निवासी वादी मुखराम सिंह लोधी ने दो अक्तूबर 2019 को रिपोर्ट लिखाई थी। जिसमें बताया कि उसकी 24 वर्षीय पुत्री नविता की शादी सदर कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला नरायनपुर निवासी शिवम कुमार पुत्र सुरेश चंद्र के साथ 28 अप्रैल 2018 को हुई थी।
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एक अक्तूबर 2019 की शाम लगभग साढ़े सात बजे नविता की मृत्यु ससुराल नरायनपुर में होने पर वादी ने दहेज हत्या का मुकदमा कोतवाली में दर्ज कराया। पुलिस ने विवेचना कर पति शिवम कुमार, ससुर सुरेश चंद्र व सास मीरा देवी के खिलाफ चार्जशीट कोर्ट में प्रस्तुत की। यह मुकदमा अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम पीएन श्रीवास्तव की कोर्ट में चला। सुनवाई के दौरान वादी पक्षकार अपने बयान से मुकर गए तथा पक्षद्रोही हो गए। वादी व गवाहो ने दहेज की मांग करने से इंकार करते हुए अज्ञात बदमाश द्वारा घर में घुसकर नविता की गला घोंटकर हत्या करने की गवाही दी।
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इस पर कोर्ट ने दहेज हत्या के आरोप से सास व ससुर को घटनास्थल पर उपस्थिति न होने के कारण दोष मुक्त कर बरी कर दिया, लेकिन कोर्ट ने ससुराल में घर की चहारदीवारी के भीतर नविता की मृत्यु के लिए पति शिवम कुमार को हत्या का दोषी माना। एडीजीसी चंद्रभूषण तिवारी ने बताया कि सजा पाए पति शिवम कुमार को जिला कारागार इटावा भेज दिया गया है।
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