फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Auraiya News ›   Non-bailable warrant against Xen Power

एक्सईएन विद्युत के खिलाफ गैर जमानती वारंट

Sun, 16 Jul 2017 12:25 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो औरैया।
अमर उजाला ब्यूरो औरैया। Updated Sun, 16 Jul 2017 12:25 AM IST
विज्ञापन
Non-bailable warrant against Xen Power
Court
जिला उपभोक्ता फोरम ने एक्सईएन विद्युत औरैया के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया है। दिबियापुर थानाध्यक्ष अखिलेश मिश्रा ने यह वारंट मिलने की पुष्टि की है। हालांकि औरैया एक्सईएन राजीव कुमार ने इसकी जानकारी होने से इंकार किया है।
विज्ञापन


दिबियापुर के दुर्गा नगर निवासी सुरेश चंद्र पाल पुत्र छोटेलाल ने एक वाद जिला उपभोक्ता फोरम में दायर किया था। इसमें सुरेश चंद्र ने आरोप लगाया था कि उनका दिबियापुर स्थित मकान का बिजली बिल नियमित जमा होता है। जून 2014 में कनेक्शन को घरेलू से कामर्शियल में परिवर्तित कर दिया गया। इसकी सूचना विभाग ने उन्हें नहीं दी।
विज्ञापन


यह अवश्य है कि एक जुलाई 2014 को मकान के एक भाग में मोबाइल लेनदेन का कार्य शुरू हुआ। इसलिए एक जुलाई 2014 से पहले का बिल घरेलू के रूप में होना चाहिए। 31 मार्च 2014 तक का बिजली बिल वह अदा कर चुके हैं।
विज्ञापन
विज्ञापन


इस मामले में न्यायालय ने 25 फरवरी 2015 को आदेश कर दिया कि परिवादी के बिजली कनेक्शन के संबंध में एक जुलाई 2014 के बाद कामर्शियल एवं इससे पहले घरेलू बिल बिना ब्याज के संशोधित कराके जारी करें। लेकिन एक्सईएन द्वारा ऐसा नहीं किया गया। इसी मामले में अब अधिशाषी अभियंता राजीव कुमार के खिलाफ न्यायालय ने गैर जमानती वारंट जारी किया है।


इस संबंध में दिबियापुर थानाध्यक्ष अखिलेश मिश्रा का कहना है कि सुरेश चंद्र पुत्र छोटेलाल निवासी दुर्गानगर के एक मामले में अधिशाषी अभियंता राजीव कुमार के खिलाफ अदालत ने गैर जमानती वारंट जारी किया है। न्यायालय ने इस संबंध में एक पत्र डीजीपी को भी लिखा है। हालांकि औरैया के एक्सईएन राजीव कुमार ने ऐसी किसी जानकारी से इंकार किया है। उन्होंने बताया कि उनके पास विद्युत वितरण खंड दिबियापुर का अतिरिक्त चार्ज मात्र तीन महीने रहा था। लेकिन ऐसा कोई मामला उनके संज्ञान में नहीं आया।

 
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed