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स्कूल और शॉपिंग माल रहेगें बंद, बाजार होगी गुलजार
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औरैया। कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या में आई कमी के बाद शासन ने लॉकडाउन में ढील दी है। जिले में भी मंगलवार से ये ढील लागू होगी। शॉपिंग मॉल व शिक्षण संस्थान बंद रहेंगे लेकिन कोविड नियमों के तहत सुबह सात से शाम सात बजे तक बाजारें खुलेेंगी। इस पर व्यापारियों ने खुशी जताई है। लोग नियमों के तहत ही घर से बाहर निकल सकेंगे। शाम सात बजे से सुबह सात बजे तक कर्फ्यू रहेगा।
लगभग दो माह के लॉकडाउन के बाद मंगलवार से व्यापारियों को राहत मिलेगी। आवश्यक सेवाओं के साथ ही अन्य दुकानें भी सुबह सात बजे से शाम सात बजे तक खुलेंगी। शनिवार और रविवार को साप्ताहिक बंदी रहेगी। इसके अलावा धार्मिक स्थलों पर अधिकतम पांच, अंतिम संस्कार में अधिकतम 20, शादी समारोह में अधिकतम 25 लोगों के शामिल होने की अनुमति प्रदान की गई है।
इन पर रोक नहीं
- रेस्टोरेंट कर सकते हैं होम डिलीवरी।
- हाईवे व एक्सप्रेस वे के किनारे ढाबा, ठेले वालों को अनुमति, दो गज की दूरी व मास्क के पालन के साथ।
- ट्रांसपोर्ट कंपनियों के कार्यालय तथा वेयर हाउस को खोलने की अनुमति होगी। जिससे कंपनी की तरफ से माल व आवश्यक सामग्री की आपूर्ति सुनिश्चित की जा सके।
- अंडे, मांस, मछली की दुकानों को पर्याप्त साफ-सफाई तथा सैनिटाइजेशन का ध्यान रखते हुए बिक्री करने की अनुमति होगी।
- गेहूं क्रय केंद्र एवं राशन की दुकानें खुलीं रहेंगी।
- कृषि कार्य से संबंधित खाद, बीज, अन्य कृषि निवेश से संबंधित उत्पाद तथा कृषि संयंत्रों की दुकानें खुलीं रहेंगी।
- पौधरोपण अभियान के तहत वन विभाग तथा उद्यान विभाग की नर्सरियों को खोलने की अनुमति होगी।
- राजस्व व चकबंदी न्यायालय कोविड-19 के प्रोटोकॉल पालन करते हुए खोले जाएंगे। इन न्यायालयों में प्रतिदिन सुनवाई इस प्रकार की जाए। जिससे अनावश्यक भीड़ न जुटने पाए। राजस्व विभाग न्यायालय में एक दिन में सुनवाई के लिए अधिकतम वादियों की संख्या का आदेश अलग से जारी होगा।
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- जनपद के समस्त सरकारी व निजी निर्माण कार्य कोविड-19 प्रोटोकाल का पालन करते हुए किए जा सकेंगे।
रात में होगी सख्ती
जिलाधिकारी ने बताया कि रात के समय कोरोना कर्फ्यू और बाजार बंदी का सख्ती से पालन कराया जाएगा। इस दौरान किसी प्रकार की लापरवाही नहीं बरती जाएगी। लोगों से अपील की गई है कि वह मास्क लगाकर बाजार में आएं और दो गज की दूरी बनाए रखें।
सरकारी कार्यालयों में 50 फीसदी कर्मचारी
सरकारी कार्यालयों में अधिकतम 50 फीसदी कर्मचारी ही उपस्थित रहेंगे। इसके अलावा फ्रंटलाइन दायरे में आने वाले सभी विभागों में शत प्रतिशत उपस्थिति के साथ काम होगा। प्रत्येक कार्यालय में कोविड हेल्प डेस्क बनवानी होगी। इसी तरह निजी कंपनियों के कार्यालय भी आधी क्षमता, मास्क, दो गज की दूरी व सैनिटाइजर के प्रयोग की अनिवार्यता के साथ खुलेंगे।
शिक्षण नहीं होगा
स्कूल, कॉलेज, अन्य शिक्षण संस्थानों में शिक्षण कार्य नहीं होगा। माध्यमिक एवं उच्च शिक्षण संस्थाओं, कोचिंग संस्थानों में ऑनलाइन पढ़ाई की अनुमति के आदेश हैं। बीमा, बैंकों, भुगतान प्रणालियों व अन्य वित्तीय सेवा प्रदाता कंपनियों की शाखाएं व कार्यालय खोले जाएंगे। कोविड नियमों के साथ काम करना होगा। कर्मचारियों को आईडी के आधार पर आने-जाने की अनुमति होगी।
वाहन चालकों के लिए हेलमेट व मास्क अनिवार्य
सरकारी बसों में सीट की क्षमता के अनुसार ही यात्री बैठाए जाएंगे। चालक, परिचालकों के अलावा यात्री मास्क, ग्लव्स, फेस कवर का प्रयोग करेंगे। दोपहिया वाहनों के चालकों को हेलमेट, मास्क, फेस कवर लगाना अनिवार्य होगा। ऑटो रिक्शा में चालक व अधिकतम दो यात्री, ई-रिक्शा में चालक सहित तीन व्यक्ति व चार पहिया वाहनों में केवल चार लोगों के ही बैठने की अनुमति होगी।
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लगभग दो माह के लॉकडाउन के बाद मंगलवार से व्यापारियों को राहत मिलेगी। आवश्यक सेवाओं के साथ ही अन्य दुकानें भी सुबह सात बजे से शाम सात बजे तक खुलेंगी। शनिवार और रविवार को साप्ताहिक बंदी रहेगी। इसके अलावा धार्मिक स्थलों पर अधिकतम पांच, अंतिम संस्कार में अधिकतम 20, शादी समारोह में अधिकतम 25 लोगों के शामिल होने की अनुमति प्रदान की गई है।
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इन पर रोक नहीं
- रेस्टोरेंट कर सकते हैं होम डिलीवरी।
- हाईवे व एक्सप्रेस वे के किनारे ढाबा, ठेले वालों को अनुमति, दो गज की दूरी व मास्क के पालन के साथ।
- ट्रांसपोर्ट कंपनियों के कार्यालय तथा वेयर हाउस को खोलने की अनुमति होगी। जिससे कंपनी की तरफ से माल व आवश्यक सामग्री की आपूर्ति सुनिश्चित की जा सके।
- अंडे, मांस, मछली की दुकानों को पर्याप्त साफ-सफाई तथा सैनिटाइजेशन का ध्यान रखते हुए बिक्री करने की अनुमति होगी।
- गेहूं क्रय केंद्र एवं राशन की दुकानें खुलीं रहेंगी।
- कृषि कार्य से संबंधित खाद, बीज, अन्य कृषि निवेश से संबंधित उत्पाद तथा कृषि संयंत्रों की दुकानें खुलीं रहेंगी।
- पौधरोपण अभियान के तहत वन विभाग तथा उद्यान विभाग की नर्सरियों को खोलने की अनुमति होगी।
- राजस्व व चकबंदी न्यायालय कोविड-19 के प्रोटोकॉल पालन करते हुए खोले जाएंगे। इन न्यायालयों में प्रतिदिन सुनवाई इस प्रकार की जाए। जिससे अनावश्यक भीड़ न जुटने पाए। राजस्व विभाग न्यायालय में एक दिन में सुनवाई के लिए अधिकतम वादियों की संख्या का आदेश अलग से जारी होगा।
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- जनपद के समस्त सरकारी व निजी निर्माण कार्य कोविड-19 प्रोटोकाल का पालन करते हुए किए जा सकेंगे।
रात में होगी सख्ती
जिलाधिकारी ने बताया कि रात के समय कोरोना कर्फ्यू और बाजार बंदी का सख्ती से पालन कराया जाएगा। इस दौरान किसी प्रकार की लापरवाही नहीं बरती जाएगी। लोगों से अपील की गई है कि वह मास्क लगाकर बाजार में आएं और दो गज की दूरी बनाए रखें।
सरकारी कार्यालयों में 50 फीसदी कर्मचारी
सरकारी कार्यालयों में अधिकतम 50 फीसदी कर्मचारी ही उपस्थित रहेंगे। इसके अलावा फ्रंटलाइन दायरे में आने वाले सभी विभागों में शत प्रतिशत उपस्थिति के साथ काम होगा। प्रत्येक कार्यालय में कोविड हेल्प डेस्क बनवानी होगी। इसी तरह निजी कंपनियों के कार्यालय भी आधी क्षमता, मास्क, दो गज की दूरी व सैनिटाइजर के प्रयोग की अनिवार्यता के साथ खुलेंगे।
शिक्षण नहीं होगा
स्कूल, कॉलेज, अन्य शिक्षण संस्थानों में शिक्षण कार्य नहीं होगा। माध्यमिक एवं उच्च शिक्षण संस्थाओं, कोचिंग संस्थानों में ऑनलाइन पढ़ाई की अनुमति के आदेश हैं। बीमा, बैंकों, भुगतान प्रणालियों व अन्य वित्तीय सेवा प्रदाता कंपनियों की शाखाएं व कार्यालय खोले जाएंगे। कोविड नियमों के साथ काम करना होगा। कर्मचारियों को आईडी के आधार पर आने-जाने की अनुमति होगी।
वाहन चालकों के लिए हेलमेट व मास्क अनिवार्य
सरकारी बसों में सीट की क्षमता के अनुसार ही यात्री बैठाए जाएंगे। चालक, परिचालकों के अलावा यात्री मास्क, ग्लव्स, फेस कवर का प्रयोग करेंगे। दोपहिया वाहनों के चालकों को हेलमेट, मास्क, फेस कवर लगाना अनिवार्य होगा। ऑटो रिक्शा में चालक व अधिकतम दो यात्री, ई-रिक्शा में चालक सहित तीन व्यक्ति व चार पहिया वाहनों में केवल चार लोगों के ही बैठने की अनुमति होगी।