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चाकू मारकर हत्या करने के दोषी चाचा-भतीजे को आजीवन कारावास

Sat, 26 Oct 2019 12:27 AM IST
Kanpur	 Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Sat, 26 Oct 2019 12:27 AM IST
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Life imprisonment to uncle-nephew convicted for stabbing and killing
औरैया। करीब पांच वर्ष पूर्व चाकू मारकर एक युवक की हत्या करने के दोषी चाचा-भतीजे को जिला एवं सत्र न्यायाधीश शिव कुमार ने आजीवन कारावास व 25-25 हजार रुपये अर्थदंड की सजा से दंडित किया है। घटना थाना अजीतमल क्षेत्र के ग्राम एलचीनगर में हुई थी।
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जिला शासकीय अधिवक्ता अभिषेक मिश्रा ने शुक्रवार को बताया कि ग्राम एलचीनगर निवासी वादी गौरीशंकर पुत्र भूरे लाल ने थाना अजीतमल में 19 जुलाई 2014 को रिपोर्ट लिखाई कि उनकी बकरियों का कूड़ा करकट डालने पर पड़ोसी साहब सिंह से विवाद हो गया। विवाद को लेकर साहब सिंह के पुत्र जगत सिंह उर्फ टिंकल व साहब सिंह के भाई शिवराम सिंह ने वादी के भाई विपिन कुमार पुत्र भूरेलाल (30) के पेट में चाकू मार दिया। उपचार के दौरान अगले दिन विपिन कुमार की सैफई (इटावा) अस्पताल में मौत हो गई। मुकदमा जगत सिंह व उसके चाचा शिवराम सिंह के विरुद्ध जिला एवं सत्र न्यायालय में चला।
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अभियोजन की ओर से डीजीसी अभिषेक मिश्रा व बचाव पक्ष के वकील की दलीलों को सुनने के बाद सत्र न्यायाधीश शिव कुमार ने दोनों अभियुक्त जगत सिंह उर्फ टिंकल व उसके चाचा शिवराम को हत्या का दोषी माना। दोनों को आजीवन कारावास व प्रत्येक पर 25 हजार रुपये अर्थदंड की सजा से दंडित किया। जगत सिंह पर 4/25 आयुध अधिनियम के तहत एक वर्ष का कारावास व पांच हजार रुपये अर्थदंड की सजा भी दी गई। अर्थदंड अदा न करने पर छह-छह माह का अतिरिक्त कारावास भुगतान पड़ेगा। अभियुक्त जगत सिंह पहले से ही जेल में निरुद्ध है। दूसरे अभियुक्त शिवराम को जिला कारागार इटावा भेज दिया गया।
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