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Auraiya News: अपहरण व दुष्कर्म के आरोपी को उम्रकैद

Thu, 21 Nov 2024 12:08 AM IST
Kanpur	 Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Thu, 21 Nov 2024 12:08 AM IST
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Life imprisonment to the accused of kidnapping and rape
औरैया। दलित युवती का अपहरण व उसके साथ दुष्कर्म के दोषी को विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो) एक्ट ने आजीवन कारावास व 40 हजार रुपये अर्थदंड की सजा से दंडित किया है। एडीजीसी ने बताया कि एरवाकटरा थाने में वादी ने मुकदमा दर्ज कराया था। 26 फरवरी 2016 को युवती का राम लखन यादव निवासी सुल्तानपुर एरवाकटरा ने अपहरण किया। युवती के साथ दुष्कर्म किया। मामला विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट की अदालत में चला। बुधवार को मामले में निर्णय सुनाया गया। जिसमें आरोपी को उम्रकैद की सजा सुनाई गई।स
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