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नाबालिग से दुष्कर्म में उम्रकैद
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औरैया। किशोरी को ले जाकर दुष्कर्म करने के दोषी को उम्रकैद और एक लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई गई। मामला छह साल पुराना सदर कोतवाली क्षेत्र का है।
अभियोजन की ओर से मामले की पैरवी कर रहे डीजीसी अभिषेक मिश्रा, विशेष लोक अभियोजन पॉक्सो जितेंद्र सिंह तोमर, मृदुल मिश्रा तथा एडीजीसी अरविंद राजपूत ने बताया कि कोतवाली औरैया में नाबालिग के पिता ने रिपोर्ट दर्ज कराई कि उसकी नाबालिग पुत्री एक मार्च 2016 को सुबह 11 बजे शौचक्रिया के लिए खेतों पर गई थी। फिर लौटकर नहीं आई। वह अपने साथ मोबाइल तथा घर से जेवर व नकदी ले गई।
फिर पता चला कि राहुल कुशवाह निवासी अनो संतोषपुरा थाना चौबिया इटावा उसकी पुत्री को बहलाकर ले गया है। कोतवाली में पॉक्सो एक्ट, एससीएसटी एक्ट व दुष्कर्म का मामला दर्ज होने पर आरोप पत्र कोर्ट में प्रस्तुत किया गया। यह मुकदमा विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट मनराज सिंह की अदालत में चला। अभियोजन की ओर से जितेंद्र सिंह तोमर व मृदुल मिश्रा ने इस जघन्य अपराध के लिए दोषी को कठोर दंड देने की बहस की। वहीं बचाव पक्ष ने उसे निर्दोष बताया।
दोनों पक्षकारों को सुनने के बाद कोर्ट ने राहुल को दोषी मानकर आजीवन कारावास की सजा और एक लाख रुपये अर्थदंड भी लगाया। अर्थदंड अदा न करने पर एक साल की अतिरिक्त सजा भुगतनी पड़ेगी। अधिवक्ता शिवम शर्मा ने बताया कि कोर्ट ने अर्थदंड की धनराशि में से 50 प्रतिशत धनराशि पीड़िता को चिकित्सीय व्ययों व पुनर्वास की पूर्ति के लिए अदा करने का आदेश भी दिया। सजा पाए राहुल को जिला कारागार इटावा भेज दिया गया है।
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अभियोजन की ओर से मामले की पैरवी कर रहे डीजीसी अभिषेक मिश्रा, विशेष लोक अभियोजन पॉक्सो जितेंद्र सिंह तोमर, मृदुल मिश्रा तथा एडीजीसी अरविंद राजपूत ने बताया कि कोतवाली औरैया में नाबालिग के पिता ने रिपोर्ट दर्ज कराई कि उसकी नाबालिग पुत्री एक मार्च 2016 को सुबह 11 बजे शौचक्रिया के लिए खेतों पर गई थी। फिर लौटकर नहीं आई। वह अपने साथ मोबाइल तथा घर से जेवर व नकदी ले गई।
फिर पता चला कि राहुल कुशवाह निवासी अनो संतोषपुरा थाना चौबिया इटावा उसकी पुत्री को बहलाकर ले गया है। कोतवाली में पॉक्सो एक्ट, एससीएसटी एक्ट व दुष्कर्म का मामला दर्ज होने पर आरोप पत्र कोर्ट में प्रस्तुत किया गया। यह मुकदमा विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट मनराज सिंह की अदालत में चला। अभियोजन की ओर से जितेंद्र सिंह तोमर व मृदुल मिश्रा ने इस जघन्य अपराध के लिए दोषी को कठोर दंड देने की बहस की। वहीं बचाव पक्ष ने उसे निर्दोष बताया।
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दोनों पक्षकारों को सुनने के बाद कोर्ट ने राहुल को दोषी मानकर आजीवन कारावास की सजा और एक लाख रुपये अर्थदंड भी लगाया। अर्थदंड अदा न करने पर एक साल की अतिरिक्त सजा भुगतनी पड़ेगी। अधिवक्ता शिवम शर्मा ने बताया कि कोर्ट ने अर्थदंड की धनराशि में से 50 प्रतिशत धनराशि पीड़िता को चिकित्सीय व्ययों व पुनर्वास की पूर्ति के लिए अदा करने का आदेश भी दिया। सजा पाए राहुल को जिला कारागार इटावा भेज दिया गया है।
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