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आवास आवंटन के लिए बढे़ पात्रता नियम

Mon, 05 Sep 2016 11:12 PM IST
Auraiya, Uttar pradesh, India
Auraiya, Uttar pradesh, India Updated Mon, 05 Sep 2016 11:12 PM IST
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Increased eligibility for housing allocation rules
वास्‍तुु - फोटो : home vastu
शासन से जिले को मिले 605 लोहिया आवासों के आवंटन के लिए नियमों के दायरे में कमी की गई है। इसके लिए सात नए नियमों को शामिल किया गया है। ऐसे में अब बीपीएल सूची से बाहर के भी पात्र लाभार्थी आवासों का लाभ ले सकेंगे। वहीं 40 आवास जनप्रतिनिधियों के माध्यम से वितरित कराए जाएंगे।
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जिले के लोहिया ग्रामों में आवासों के आवंटन को लेकर शासन ने नियमों में कुछ संशोधन कर दिया है। इसके लिए पहले बीपीएल सूची में दर्ज लाभार्थी ही लोहिया आवासाें की पात्रता सूची में शामिल किए जाते थे। लेकिन इस बार शासन ने नियमों में कुछ फेर बदल करते हुए सूची के बाहर के लाभार्थियों को भी आवासों का लाभ दिए का निर्णय लिया है। इस संबंध में परियोजना निदेशक जीपी गौतम ने ग्राम विकास अधिकारी व प्रधानों की बैठक कर पात्रों के चयन के नियमों की जानकारी दी।
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जिसमें उन्होंने बताया कि पहले पात्रता की शर्त में 13 नियमों जिसमें जिसके पास दो पहिया, तीन पहिया, चार पहिया वाहन व मछली पकड़ने वाली नाव हो, तीन पहिया या चार पहिया कृषि उपकरण हों, किसान क्रेडिट कार्ड जिसकी लिमिट पचास हजार या उससे ऊपर हो, ऐसे परिवार जो गैर कृषि संस्था के रूप में पंजीकृत हों, ऐसे परिवार का कोई भी व्यक्ति जिसकी आय दस हजार रूपये प्रतिमाह हो, ऐसे परिवार जिसका कोई भी सदस्य सरकारी सेवा में हो, ऐसे परिवार जो आयकर दाता हों, ऐसे परिवार जो व्यक्तिगत कर देता हो, ऐसे परिवार जिसके पास फ्रीज हो,
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ऐसे परिवार जिसके पास लैंड लाइन फोन हो, ऐसे परिवार जो 2.5 एकड़ जमीन का मालिक हो तथा सिंचाई के लिए साधन रखता हो, ऐसे परिवार जिसके पास 05 एकड़ जमीन साधन युक्त हो तथा दो या दो से अधिक फसल उगाता हो, ऐसे परिवार जिसके पास 7.5 एकड़ जमीन हो एवं एक सिंचाई का यंत्र हो। किसी भी तरह से योजना का लाभ नहीं दिया जा सकता। उन्होंने बताया कि इसके अलावा जिले के चार जनप्रतिनिधियों के माध्यम से 40 आवास ऐसे लाभार्थियों को दिए जा सकेंगे जो पात्रता की सूची में आते हों। इसमें विधायक सिर्फ अपने-अपने विधान सभा क्षेत्र में इसका लाभ दे सकेगा। जबकि एमएलसी पूरे जिले में कहीं पर भी पात्र लाभार्थी को आवास का लाभ दे सकेगा।

ऐसे लोग होंगे शत-प्रतिशत आवास के लाभार्थी
1. परिवार जिनके पास रहने के लिए कोई साधन नहीं है।
2.भिक्षा मांग कर गुजारा करता हो।
3. हाथ से मैल ढोने वाले परिवार।
4.कानूनी तौर पर छुड़ाए गए बंधुआ मजदूर।
5.आदिम जनजातीय समूह।

पात्रता में बढ़ाए गए नए नियम
1. वह परिवार जिसके पास एक कक्ष का कच्चा घर एवं कच्ची छत हो।
2.वह परिवार जिनके कोई वयस्क सदस्य 16 से लेकर 59 साल तक का नहीं है।
3. महिला मुखिया परिवार जिनमें कोई वयस्क सदस्य 16 से लेकर 59 साल तक का नहीं है।
4. वह परिवार जो असहाय है तथा कोई भी सदस्य शारीरिक रूप से सक्षम वयस्क न हो।
5. अनुसूचित जाति/जनजाति के परिवार
6. 25 साल से अधिक का कोई भी सदस्य साक्षर न हो
7. भूमिहीन परिवार जो अपनी रोजी मजदूरी रोजगार से हो।
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