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Auraiya News: शादी के छह माह के अंदर ही पीट-पीटकर हत्या में पति व सास-ससुर को उम्र कैद
Sat, 02 May 2026 12:30 AM IST
कानपुर ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, औरैया
संवाद न्यूज एजेंसी, औरैया
Updated Sat, 02 May 2026 12:30 AM IST
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औरैया। सदर कोतवाली क्षेत्र के गांव आनेपुर में शादी के छह माह के अंदर विवाहिता की पीट-पीटकर हत्या के मामले में कोर्ट ने शुक्रवार को फैसला सुनाया। कोर्ट ने पति, सास व ससुर को दोषी करार देते हुए उम्र कैद की सजा सुनाई। दोषियों पर छह-छह हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया।
अयाना के गांव अंतौल निवासी हरीकिशन बताया कि बेटी खुशबू की शादी 28 दिसंबर 2022 को गांव आनेपुर निवासी राजराय के साथ की थी। शादी के बाद पति राजराय, ससुर अरुण कुमार व सास सुनीता, देवर बउआ व छोटू राय कार खरीदने के लिए रुपये की मांग करते हुए खुशबू को प्रताड़ित करने लगे। 10 मई 2023 को वादी की छोटी बेटी काजल ने खुशबू के देवर छोटू राय के साथ प्रेम विवाह कर लिया था। वादी प्रेम विवाह के लिए तैयार नहीं था, इसलिए छोटी बेटी की शादी में दान दहेज नहीं दिया था। इस प्रेम विवाह में ससुरालीजन बड़ी बेटी पर शक कर उसे उलाहना देते थे।
28 जून साल 2023 को वादी को खुशबू की हत्या किए जाने की सूचना दी गई। सूचना पर परिजन मौके पर पहुंचे। वहां बेटी का शव बरामदे में रखा मिला जबकि ससुरालीजन मौके से भाग गए थे। मौके पर मिली छोटी बेटी काजल ने बताया कि ससुरालीजन ने बहन की हत्या की योजना बनाकर उसे गांव निवासी चाची के घर भेज दिया और पूरे दिन उसे नहीं बुलाया। कोतवाली पुलिस ने वादी की तहरीर पर प्राथमिकी दर्ज कर विवेचना की। इसके बाद पति, सास, ससुर के खिलाफ कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल किया।
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यह मामला अपर सत्र न्यायाधीश महेश कुमार की अदालत में चला व शुक्रवार को इसका निर्णय सुनाया गया। इससे पहले अभियोजन पक्ष ने दहेज को लेकर शादी के महज छह माह के अन्दर ससुराल में मौत पर पति, सास व ससुर को कठोर दंड की बहस की। बचाव पक्ष ने उन्हें निर्दोष बताया। दोनों पक्षकारों को सुनने के बाद कोर्ट ने तीनों को उम्र कैद की सजा सुनाई।
कोर्ट ने कहा कि अर्थदंड अदा न करने पर अतिरिक्त कारावास भुगतना पड़ेगा। यह भी आदेश दिया गया कि दोषियों की जेल में बिताई गई अवधि को सजा में शामिल किया जाए। इस मामले में पति व ससुर इटावा जेल में पहले से ही हैं। सास जमानत पर बाहर थी। फैसले के बाद सास को भी जेल भेज दिया गया।
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अयाना के गांव अंतौल निवासी हरीकिशन बताया कि बेटी खुशबू की शादी 28 दिसंबर 2022 को गांव आनेपुर निवासी राजराय के साथ की थी। शादी के बाद पति राजराय, ससुर अरुण कुमार व सास सुनीता, देवर बउआ व छोटू राय कार खरीदने के लिए रुपये की मांग करते हुए खुशबू को प्रताड़ित करने लगे। 10 मई 2023 को वादी की छोटी बेटी काजल ने खुशबू के देवर छोटू राय के साथ प्रेम विवाह कर लिया था। वादी प्रेम विवाह के लिए तैयार नहीं था, इसलिए छोटी बेटी की शादी में दान दहेज नहीं दिया था। इस प्रेम विवाह में ससुरालीजन बड़ी बेटी पर शक कर उसे उलाहना देते थे।
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28 जून साल 2023 को वादी को खुशबू की हत्या किए जाने की सूचना दी गई। सूचना पर परिजन मौके पर पहुंचे। वहां बेटी का शव बरामदे में रखा मिला जबकि ससुरालीजन मौके से भाग गए थे। मौके पर मिली छोटी बेटी काजल ने बताया कि ससुरालीजन ने बहन की हत्या की योजना बनाकर उसे गांव निवासी चाची के घर भेज दिया और पूरे दिन उसे नहीं बुलाया। कोतवाली पुलिस ने वादी की तहरीर पर प्राथमिकी दर्ज कर विवेचना की। इसके बाद पति, सास, ससुर के खिलाफ कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल किया।
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यह मामला अपर सत्र न्यायाधीश महेश कुमार की अदालत में चला व शुक्रवार को इसका निर्णय सुनाया गया। इससे पहले अभियोजन पक्ष ने दहेज को लेकर शादी के महज छह माह के अन्दर ससुराल में मौत पर पति, सास व ससुर को कठोर दंड की बहस की। बचाव पक्ष ने उन्हें निर्दोष बताया। दोनों पक्षकारों को सुनने के बाद कोर्ट ने तीनों को उम्र कैद की सजा सुनाई।
कोर्ट ने कहा कि अर्थदंड अदा न करने पर अतिरिक्त कारावास भुगतना पड़ेगा। यह भी आदेश दिया गया कि दोषियों की जेल में बिताई गई अवधि को सजा में शामिल किया जाए। इस मामले में पति व ससुर इटावा जेल में पहले से ही हैं। सास जमानत पर बाहर थी। फैसले के बाद सास को भी जेल भेज दिया गया।