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Auraiya News: फरवरी तक सभी एक्सप्रेसवे पर सरकार ने वाहनों की रफ्तार पर लगाई लगाम
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औरैया। कोहरा व बढ़ती दुर्घटनाओं को देखते हुए सभी एक्सप्रेसवे पर वाहनों की गति को प्रदेश सरकार ने निर्धारित किया है।
इससे अधिक गति से वाहन चलाते पाए जाने पर संबंधित के खिलाफ जुर्माने की कार्रवाई की जाएगी। यह गति सीमा बड़े व हल्के वाहनों के लिए अलग-अलग तय की गई है। इधर, परिवहन विभाग की ओर से डिपो के चालकों को इस संबंध में दिशा-निर्देश दिए गए हैं।
सर्दियों के दिनों में कोहरा छाने के दौरान एक्सप्रेसवे पर होने वाली दुर्घटनाओं पर लगाम लगाने के लिए शासन पूरी तरह से सतर्कता बरत रहा है। इसके लिए वाहनों की स्पीड को निर्धारित करते हुए दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। इसके लिए प्रदेश सरकार ने गति सीमा में संशोधन किया है। इसमें 15 दिसंबर 2024 से 15 फरवरी 2025 तक शरद ऋतु एवं कोहरे को ध्यान में रखते हुए ट्रैफिक नियमों में भारी व हल्के वाहनों की गति सीमा में परिवर्तन किया गया है।
इसमें भारी वाहनों की गति सीमा 80 से घटाकर 60 किलोमीटर प्रति घंटा और निजी व हल्के वाहनों में यह सीमा 100 से घटाकर 75 किलोमीटर प्रति घंटा की गई है। गति सीमा का उल्लंघन करने पर हल्के वाहनों का दो हजार रुपये और भारी वाहनों का चार हजार रुपये चालान का प्रावधान किया गया है। शासन से गाइड लाइन जारी होते ही रोडवेज डिपो औरैया के अधिकारियों ने अपने डिपो के चालक व परिचालकों को आदेश का पालन करने को निर्देशित किया है।
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डिपो के सभी चालकों व परिचालकों को शासन से प्राप्त ट्रैफिक नियमों व निर्धारित की गई गति सीमा को लेकर दिशा-निर्देश दिए गए हैं। साथ ही उन्हें अवगत कराया गया है कि गति सीमा अधिक होने पर चालान का प्रावधान किया गया है। -अपर्णा मीनाक्षी, सहायक क्षेत्रीय प्रबंधक
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इससे अधिक गति से वाहन चलाते पाए जाने पर संबंधित के खिलाफ जुर्माने की कार्रवाई की जाएगी। यह गति सीमा बड़े व हल्के वाहनों के लिए अलग-अलग तय की गई है। इधर, परिवहन विभाग की ओर से डिपो के चालकों को इस संबंध में दिशा-निर्देश दिए गए हैं।
सर्दियों के दिनों में कोहरा छाने के दौरान एक्सप्रेसवे पर होने वाली दुर्घटनाओं पर लगाम लगाने के लिए शासन पूरी तरह से सतर्कता बरत रहा है। इसके लिए वाहनों की स्पीड को निर्धारित करते हुए दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। इसके लिए प्रदेश सरकार ने गति सीमा में संशोधन किया है। इसमें 15 दिसंबर 2024 से 15 फरवरी 2025 तक शरद ऋतु एवं कोहरे को ध्यान में रखते हुए ट्रैफिक नियमों में भारी व हल्के वाहनों की गति सीमा में परिवर्तन किया गया है।
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इसमें भारी वाहनों की गति सीमा 80 से घटाकर 60 किलोमीटर प्रति घंटा और निजी व हल्के वाहनों में यह सीमा 100 से घटाकर 75 किलोमीटर प्रति घंटा की गई है। गति सीमा का उल्लंघन करने पर हल्के वाहनों का दो हजार रुपये और भारी वाहनों का चार हजार रुपये चालान का प्रावधान किया गया है। शासन से गाइड लाइन जारी होते ही रोडवेज डिपो औरैया के अधिकारियों ने अपने डिपो के चालक व परिचालकों को आदेश का पालन करने को निर्देशित किया है।
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डिपो के सभी चालकों व परिचालकों को शासन से प्राप्त ट्रैफिक नियमों व निर्धारित की गई गति सीमा को लेकर दिशा-निर्देश दिए गए हैं। साथ ही उन्हें अवगत कराया गया है कि गति सीमा अधिक होने पर चालान का प्रावधान किया गया है। -अपर्णा मीनाक्षी, सहायक क्षेत्रीय प्रबंधक