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मृतक लाइनमैन के परिजनों को पांच लाख की मदद
अमर उजाला ब्यूरो औरैया।
Updated Fri, 05 Feb 2016 12:26 AM IST
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बिजली करंट की चपेट में आए युवक की मौत के मामले में सात माह बाद मृतक के परिजनों को पांच लाख रुपये बैंक की ओर से दुर्घटना बीमा का लाभ दिया गया है। यह लाभ बैंक ने कार्य सरल प्लस योजना के अंतर्गत दिया है।
थानाक्षेत्र के ग्राम पसईपुर केशमपुर निवासी प्रहलाद सिंह (38 वर्ष) पुत्र रामकृष्ण की जुलाई में करंट की चपेट में आकर मौत हो गई थी। उस दौरान प्रहलाद सिंह का कार्पोशन बैंक में खाता संचालित था। बैंक शाखा प्रबंधक विनोद कुमार पाल ने बताया कि प्रहलाद सिंह की हाइटेंशन लाइन की चपेट में आने से मौत हुई थी। मृतक का बैंक में कार्य सरल प्लस योजना के अंतर्गत बैंक में 100 रुपये का खाता था। जिसमें खाताधारक की मौत होने पर पांच लाख रुपये की आर्थिक सहायता दी जाती है। इसी योजना के अंतर्गत मृतक की पत्नी सीमा देवी को पांच लाख रुपये की चेक प्रदान की गई है।
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थानाक्षेत्र के ग्राम पसईपुर केशमपुर निवासी प्रहलाद सिंह (38 वर्ष) पुत्र रामकृष्ण की जुलाई में करंट की चपेट में आकर मौत हो गई थी। उस दौरान प्रहलाद सिंह का कार्पोशन बैंक में खाता संचालित था। बैंक शाखा प्रबंधक विनोद कुमार पाल ने बताया कि प्रहलाद सिंह की हाइटेंशन लाइन की चपेट में आने से मौत हुई थी। मृतक का बैंक में कार्य सरल प्लस योजना के अंतर्गत बैंक में 100 रुपये का खाता था। जिसमें खाताधारक की मौत होने पर पांच लाख रुपये की आर्थिक सहायता दी जाती है। इसी योजना के अंतर्गत मृतक की पत्नी सीमा देवी को पांच लाख रुपये की चेक प्रदान की गई है।
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