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Auraiya News: गांवों में भी मकान बनाने से पहले नक्शा पास कराना होगा अनिवार्य
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औरैया। नगर पालिका और नगर पंचायत क्षेत्रों की तरह ही अब गांव में मकान बनवाने वालों को नक्शा पास कराना होगा। इसके लिए भवन मालिक को जिला पंचायत से अनुमति लेनी होगी। इस प्रक्रिया पर अंतिम मोहर लगाने के लिए शासन से अनुमति मांगी गई है। उम्मीद है कि अगले महीने सितंबर से यह नया नियम लागू किया जा सकता है।
मालूम हो कि अभी तक मकान या किसी व्यावसायिक भवन बनाने के लिए नक्शा पास कराने की प्रक्रिया नगर पालिका और नगर पंचायत क्षेत्रों तक ही सीमित थी। ग्रामीण क्षेत्रों में यह नियम लागू नहीं था। ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले ग्रामीणों को केंद्र व राज्य की सरकारें लगातार सुविधाएं दे रही है। तो वहीं ग्रामीणों को भी शहरी सुविधा प्रदान करने के उद्देश्य से गांवों में भवन निर्माण को लेकर नक्शा पास कराने के नियम लागू किया जा रहा है। जिला पंचायत क्षेत्र में भी मकान व व्यावसायिक गतिविधियों के कांप्लेक्स के लिए नक्शा स्वीकृत कराना होगा। इस संबंध में प्रदेश स्तर से पिछले साल नियम बनाकर जिला पंचायत को भेजा गया था। सर्वे व बैठकों के बाद बनी सहमति पर नियमावली तैयार कर जिला पंचायत प्रशासन ने मंडलायुक्त व प्रशासन से अनुमति मांगी है। जिसके तहत नया भवन निर्माण कराने वालों को ही नक्शा स्वीकृत कराना होगा। पहले से बने भवनों के लिए यह नियम लागू नहीं होगा। मौजूदा समय में लोग व्यवसाय के नजरिए से गांवों में भी मकान बनवा रहे है। इसके लिए लोगों को पहले जिला पंचायत से नक्शा पास कराना होगा। अन्यथा उसके खिलाफ जुर्माना और निर्माण के ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की जाएगी।
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गांव में नए भवन निर्माण का नक्शा जिला पंचायत में पास कराने का नियम लागू होने वाला है। इसके लिए नियमावली तैयार कर ली गई है। शासन से अनुमति मांगी गई है। गजट प्रकाशित होते ही नियम लागू कर दिया जाएगा।’
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- राम निहोर, अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत
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मालूम हो कि अभी तक मकान या किसी व्यावसायिक भवन बनाने के लिए नक्शा पास कराने की प्रक्रिया नगर पालिका और नगर पंचायत क्षेत्रों तक ही सीमित थी। ग्रामीण क्षेत्रों में यह नियम लागू नहीं था। ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले ग्रामीणों को केंद्र व राज्य की सरकारें लगातार सुविधाएं दे रही है। तो वहीं ग्रामीणों को भी शहरी सुविधा प्रदान करने के उद्देश्य से गांवों में भवन निर्माण को लेकर नक्शा पास कराने के नियम लागू किया जा रहा है। जिला पंचायत क्षेत्र में भी मकान व व्यावसायिक गतिविधियों के कांप्लेक्स के लिए नक्शा स्वीकृत कराना होगा। इस संबंध में प्रदेश स्तर से पिछले साल नियम बनाकर जिला पंचायत को भेजा गया था। सर्वे व बैठकों के बाद बनी सहमति पर नियमावली तैयार कर जिला पंचायत प्रशासन ने मंडलायुक्त व प्रशासन से अनुमति मांगी है। जिसके तहत नया भवन निर्माण कराने वालों को ही नक्शा स्वीकृत कराना होगा। पहले से बने भवनों के लिए यह नियम लागू नहीं होगा। मौजूदा समय में लोग व्यवसाय के नजरिए से गांवों में भी मकान बनवा रहे है। इसके लिए लोगों को पहले जिला पंचायत से नक्शा पास कराना होगा। अन्यथा उसके खिलाफ जुर्माना और निर्माण के ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की जाएगी।
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गांव में नए भवन निर्माण का नक्शा जिला पंचायत में पास कराने का नियम लागू होने वाला है। इसके लिए नियमावली तैयार कर ली गई है। शासन से अनुमति मांगी गई है। गजट प्रकाशित होते ही नियम लागू कर दिया जाएगा।’
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- राम निहोर, अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत