{"_id":"61fac8fe6850b104e92309d0","slug":"deepu-singh-and-his-son-did-not-get-bail-from-the-court-auraiya-news-knp6785237110","type":"story","status":"publish","title_hn":"दीपू सिंह व उनके पुत्र को कोर्ट से नहीं मिली जमानत","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
दीपू सिंह व उनके पुत्र को कोर्ट से नहीं मिली जमानत
विज्ञापन
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
औरैया। कोतवाली के अंदर पुलिस से अभद्रता व एक वर्ग विशेष पर टिप्पणी करने के आरोप में गिरफ्तार पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष व उनके पुत्र जिला पंचायत सदस्य को अभी जेल की सलाखों से छुटकारा नहीं मिलेगा। दोनों आरोपियों की जमानत याचिकाएं सीजेएम कोर्ट से खारिज हो गईं।
बता दें कि पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष दीपू सिंह व उनके पुत्र जिला पंचायत सदस्य कर्मवीर सिंह को पुलिस ने मंगलवार को गिरफ्तार कर कोर्ट में प्रस्तुत किया था। जहां से दोनों को 14 फरवरी तक की न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया गया। बुधवार को दोनों आरोपियों की जमानत याचिकाएं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की कोर्ट में उनके
वकीलों ने दाखिल कीं। अभियोजन अधिकारी ने आरोपियों के आपराधिक इतिहास मंगाने की प्रार्थना की। बचाव पक्ष के वकील अनंगपाल सिंह तोमर आदि ने दोनों को राजनीतिक कारणों से फंसाए जाने की बात कही। दोनों
विज्ञापन
पक्षकारों को सुनने के बाद सीजेएम जीवक कुमार सिंह ने दीपू सिंह व उनके पुत्र कर्मवीर सिंह की जमानत याचिका अपराध की गंभीरता को देखते हुए खारिज कर दी। बचाव पक्ष को अब सत्र न्यायालय में जमानत याचिका प्रस्तुत करनी होगी। पुलिस ने दोनों पर गंभीर धाराओं में रिपोर्ट दर्ज की है। इधर, पुलिस उन्हें रिमांड पर भी लेने की तैयारी कर रही है।
विज्ञापन
बता दें कि पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष दीपू सिंह व उनके पुत्र जिला पंचायत सदस्य कर्मवीर सिंह को पुलिस ने मंगलवार को गिरफ्तार कर कोर्ट में प्रस्तुत किया था। जहां से दोनों को 14 फरवरी तक की न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया गया। बुधवार को दोनों आरोपियों की जमानत याचिकाएं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की कोर्ट में उनके
विज्ञापन
वकीलों ने दाखिल कीं। अभियोजन अधिकारी ने आरोपियों के आपराधिक इतिहास मंगाने की प्रार्थना की। बचाव पक्ष के वकील अनंगपाल सिंह तोमर आदि ने दोनों को राजनीतिक कारणों से फंसाए जाने की बात कही। दोनों
विज्ञापन
पक्षकारों को सुनने के बाद सीजेएम जीवक कुमार सिंह ने दीपू सिंह व उनके पुत्र कर्मवीर सिंह की जमानत याचिका अपराध की गंभीरता को देखते हुए खारिज कर दी। बचाव पक्ष को अब सत्र न्यायालय में जमानत याचिका प्रस्तुत करनी होगी। पुलिस ने दोनों पर गंभीर धाराओं में रिपोर्ट दर्ज की है। इधर, पुलिस उन्हें रिमांड पर भी लेने की तैयारी कर रही है।