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दहेज हत्या में पति को आठ साल का कारावास

Tue, 15 Nov 2022 11:45 PM IST
Kanpur	 Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Tue, 15 Nov 2022 11:45 PM IST
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dahej hatya me saza
औरैया। सत्र न्यायाधीश अनिल कुमार वर्मा ने बिधूना कोतवाली में चार साल पुराने दर्ज कराए दहेज हत्या के मामले में दोषी पति को आठ साल की कठोर कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही दोषी को 60 हजार रुपये अर्थदंड की सजा से भी दंडित किया है। वहीं सास-ससुर को दोष मुक्त करके बरी कर दिया है।
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अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी कर रहे डीजीसी अभिषेक मिश्रा ने बताया कि गांव ऐमा पैगंबरपुर पोस्ट बिरुहूनी कोतवाली अजीतमल निवासी वादी अजय कुमार ने बिधूना कोतवाली में रिपोर्ट लिखाई। जिसमें बताया कि उसकी बहन प्रीती उर्फ ज्योति की शादी दिसंबर 2016 को जितेंद्र सिंह पुत्र साधौ सिंह निवासी कुदरकोट बिधूना के साथ हुई थी।
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22 जून 2018 को उसकी बहन की फांसी से ससुराल में मृत्यु हो गई। वादी का आरोप है कि दहेज में कार व दो लाख रुपये की मांग पूरी न करने पर उसकी बहन का शव फंदे से लटका मिला था। दर्ज मुकदमे में पति, सास व ससुर को नामजद किया गया।
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सत्र न्यायाधीश अनिल कुमार वर्मा ने पति जितेंद्र सिंह को आठ साल के कठोर कारावास व 60 हजार रुपये अर्थदंड की सजा से दंडित किया। अर्थदंड अदा न करने पर अतिरिक्त कारावास भुगतना पड़ेगा। कोर्ट ने इस मामले में पूर्व में कारागार में बिताई गई अवधि को उपरोक्त सजा में समायोजित करने का भी आदेश दिया।
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