फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Auraiya News ›   मारपीट कर गंभीर चोट पहुंचाने वाले दो भाइयों को पांच साल की कैद

मारपीट कर गंभीर चोट पहुंचाने वाले दो भाइयों को पांच साल की कैद

Sun, 17 Mar 2019 12:20 AM IST
Kanpur	 Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Sun, 17 Mar 2019 12:20 AM IST
विज्ञापन
मारपीट कर गंभीर चोट पहुंचाने वाले दो भाइयों को पांच साल की कैद
औरैया। अपर सत्र एवं न्यायाधीश लल्लू सिंह ने थाना अजीतमल क्षेत्र के ग्राम कल्ले का पुरवा में मारपीट कर गंभीर चोट पहुंचाने के दोषी दो भाइयों को पांच साल कठोर कारावास की सजा दी है। साथ ही 20-20 हजार रुपये अर्थदंड की सजा भी सुनाई।
विज्ञापन



अभियोजन के अनुसार ग्राम कल्ले का पुरवा निवासी अखिलेश कुमार पुत्र सीताराम ने थाना अजीतमल में रिपोर्ट लिखाई कि 23 फरवरी 2008 को उसके ही गांव के अजीत सिंह व दिवारीलाल पुत्र पुत्तू सिंह राजपूत उसके दरवाजे आए और लाठी-डंडों से मारने लगे। पत्नी व छोटी बहू ने मारने से मना किया तो उनको भी पीटा तथा गाली गलौज भी की।
विज्ञापन


इस मामले पर पहले एनसीआर दर्ज हुई, बाद में न्यायालय के आदेश पर हुई विवेचना में विवेचक ने चोटों की रिपोर्ट प्राप्त कर धारा 308, 325 और 504 आईपीसी में मामला तरमीम किया। विवेचना के बाद दोनों भाइयों अजीत सिंह व दिवारीलाल के विरुद्ध आरोप पत्र एडीजे कोर्ट में दाखिल हुआ। अभियोजन की ओर से एडीजीसी चंद्रभूषण तिवारी और सुधीर कुमार गौतम व बचाव पक्ष से बहस सुनने के बाद अपर जिला जज प्रथम लल्लू सिंह ने अजीत सिंह और दिवारी लाल पांच-पांच साल का कठोर करावास व 20-20 हजार रुपए अर्थदंड की सजा दी। अर्थदंड अदा न करने पर अतिरिक्त कारावास भुगतना पड़ेगा। दोनों भाइयों को जिला कारागार इटावा भेज दिया गया है।
विज्ञापन
विज्ञापन


-अजीतमल क्षेत्र का 11 साल पुराना मामला
अमर उजाला ब्यूरो
विज्ञापन
विज्ञापन
सबसे विश्वसनीय Hindi News वेबसाइट अमर उजाला पर पढ़ें हर राज्य और शहर से जुड़ी क्राइम समाचार की
ब्रेकिंग अपडेट।
 
रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें अमर उजाला हिंदी न्यूज़ APP अपने मोबाइल पर।
Amar Ujala Android Hindi News APP Amar Ujala iOS Hindi News APP
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed