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हत्या के तीन आरोपियों की आजीवन कारावास
Updated Thu, 23 Nov 2017 11:46 PM IST
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अमर उजाला ब्यूरो
औरैया। अपर सत्र न्यायाधीश (फास्ट ट्रैक प्रथम) राजबहादुर सिंह मौर्या ने थाना अजीतमल क्षेत्र में किराये पर ट्रैक्टर ले जाकर चालक की हत्या के मामले में तीन को उम्रकैद व चालीस-चालीस हजार रुपये अर्थदंड लगाया है। वहीं, इस मामले के आठ आरोपी दोषमुक्त किए गए।
शहर के मोहल्ला बनारसीदास निवासी राजेंद्र सिंह दोहरे ने थाना अजीतमल में रिपोर्ट लिखाई थी कि उसका भतीजा निरंजन प्रसाद 12 मई 2009 को बुकिंग पर ट्रैक्टर लेकर गया था। बाद में उसका शव, ट्रैक्टर बरामद हुआ। अपहरण व हत्या के मामले में 11 लोगों को आरोपी बनाया गया। मामला एडीजे कोर्ट में चला।
अभियोजन पक्ष की ओर से एसपीओ डीके मिश्रा व बचाव पक्ष के वकीलों की दलील सुनने के बाद एडीजे राजबहादुर मौर्या ने तीन अभियुक्त कप्तान सिंह निवासी मोहिद्दीनपुर, दीपू उर्फ दयाशंकर निवासी आनेपुर थाना बकेवर इटावा, छोटे कुशवाह उर्फ अजब सिंह निवासी टड़वा भिखू थाना अजीतमल को दोषी माना। तीनों को आजीवन कारावास व 40-40 हजार रुपये अर्थदंड की सजा से दंडित किया। कोर्ट ने मृतक के पिता जोधा लाल को वसूले गए अर्थदंड में से 60 हजार रुपये प्रतिकर स्वरूप प्रदान का आदेश दिया। आठ आरोपी कीत, बब्लू, मनोज उर्फ पिंटू, छोटे उर्फ अजय, धर्मेंद्र, मनोज, सुमित दोषमुक्त कर बरी कर दिया।
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औरैया। अपर सत्र न्यायाधीश (फास्ट ट्रैक प्रथम) राजबहादुर सिंह मौर्या ने थाना अजीतमल क्षेत्र में किराये पर ट्रैक्टर ले जाकर चालक की हत्या के मामले में तीन को उम्रकैद व चालीस-चालीस हजार रुपये अर्थदंड लगाया है। वहीं, इस मामले के आठ आरोपी दोषमुक्त किए गए।
शहर के मोहल्ला बनारसीदास निवासी राजेंद्र सिंह दोहरे ने थाना अजीतमल में रिपोर्ट लिखाई थी कि उसका भतीजा निरंजन प्रसाद 12 मई 2009 को बुकिंग पर ट्रैक्टर लेकर गया था। बाद में उसका शव, ट्रैक्टर बरामद हुआ। अपहरण व हत्या के मामले में 11 लोगों को आरोपी बनाया गया। मामला एडीजे कोर्ट में चला।
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अभियोजन पक्ष की ओर से एसपीओ डीके मिश्रा व बचाव पक्ष के वकीलों की दलील सुनने के बाद एडीजे राजबहादुर मौर्या ने तीन अभियुक्त कप्तान सिंह निवासी मोहिद्दीनपुर, दीपू उर्फ दयाशंकर निवासी आनेपुर थाना बकेवर इटावा, छोटे कुशवाह उर्फ अजब सिंह निवासी टड़वा भिखू थाना अजीतमल को दोषी माना। तीनों को आजीवन कारावास व 40-40 हजार रुपये अर्थदंड की सजा से दंडित किया। कोर्ट ने मृतक के पिता जोधा लाल को वसूले गए अर्थदंड में से 60 हजार रुपये प्रतिकर स्वरूप प्रदान का आदेश दिया। आठ आरोपी कीत, बब्लू, मनोज उर्फ पिंटू, छोटे उर्फ अजय, धर्मेंद्र, मनोज, सुमित दोषमुक्त कर बरी कर दिया।
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