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हत्यारोपी बंटी चतुर्वेदी व रोहित को आजीवन कारावास
Updated Sat, 26 Aug 2017 12:19 AM IST
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अमर उजाला ब्यूरो
औरैया। जिला एवं सत्र न्यायाधीश हसनैन कुरैशी ने करीब 13 वर्ष पहले नगर में दिन दहाड़े नगर पालिका परिषद के क्लर्क राधेश्याम शुक्ला के पुत्र प्रशांत उर्फ नंदलाल की हत्या में हिस्ट्रीशीटर बंटी उर्फ संजीव चतुर्वेदी तथा रोहित मिश्रा को आजीवन कारावास व 60 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। इस मामले का तीसरा आरोपी कल्लू सक्सेना फरार चल रहा है।
करीब 13 वर्ष पूर्व औरैया के बघाकटरा मोहल्ला निवासी राधेश्याम पुत्र विशंभर दयाल शुक्ला के अनुसार 29 अगस्त 2004 की शाम करीब साढ़े पांच बजे उनका पुत्र प्रशांत सहकारी संघ के रास्ते से होता हुआ घर जा रहा था। तभी मोहल्ले के रामसिंह दोहरे के मकान के सामने बंटी उर्फ संजीव चतुर्वेदी पुत्र अनुरुद्ध निवासी परिहार टोला औरैया तथा रोहित मिश्र पुत्र चंद्रप्रकाश मिश्रा निवासी पढ़ीन दरवाजा औरैया ने तमंचे व चाकुओं से प्रशांत की निर्मम हत्या कर दी। हमलावर बाइक से भाग गए।
प्रशांत की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। पुलिस ने तीनों आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज मामले में एक आरोपी कल्लू सक्सेना अभी तक फरार चल रहा है। इससे कोर्ट ने उसकी फाइल अलग कर मामले की सुनवाई की। अभियोजन पक्ष की ओर से डीजीसी जितेंद्र सिंह तोमर व अशोक अवस्थी वकील ने इस निर्मम हत्या के लिए अभियुक्तों को कड़ी सजा की गुहार की। वहीं बचाव पक्ष ने उन्हें बेगुनाह बताया। दोनों पक्षों को सुनने के बाद जिला व सत्र न्यायालय हसनैन कुरैशी ने नगर के इस बहुचर्चित हत्याकांड के अभियुक्तों को आजीवन कारावास 60, 60 हजार रुपये अर्थदंड की सजा से दंडित किया है। कोर्ट ने आयुध अधिकारी की धारा 25 में भी 3, 3 वर्ष की सजा सुनाई है।अन्य मामले में पहले से सजा काट रहे दोनों अभियुक्तों को इस सजा में जिला कारागार इटावा भेज दिया गया।
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-हत्या में दो को उम्रकैद और जुर्माना
-नगर पालिका कर्मी के पुत्र की हत्या का 13 वर्ष पुराना मामला
औरैया। जिला एवं सत्र न्यायाधीश हसनैन कुरैशी ने करीब 13 वर्ष पहले नगर में दिन दहाड़े नगर पालिका परिषद के क्लर्क राधेश्याम शुक्ला के पुत्र प्रशांत उर्फ नंदलाल की हत्या में हिस्ट्रीशीटर बंटी उर्फ संजीव चतुर्वेदी तथा रोहित मिश्रा को आजीवन कारावास व 60 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। इस मामले का तीसरा आरोपी कल्लू सक्सेना फरार चल रहा है।
करीब 13 वर्ष पूर्व औरैया के बघाकटरा मोहल्ला निवासी राधेश्याम पुत्र विशंभर दयाल शुक्ला के अनुसार 29 अगस्त 2004 की शाम करीब साढ़े पांच बजे उनका पुत्र प्रशांत सहकारी संघ के रास्ते से होता हुआ घर जा रहा था। तभी मोहल्ले के रामसिंह दोहरे के मकान के सामने बंटी उर्फ संजीव चतुर्वेदी पुत्र अनुरुद्ध निवासी परिहार टोला औरैया तथा रोहित मिश्र पुत्र चंद्रप्रकाश मिश्रा निवासी पढ़ीन दरवाजा औरैया ने तमंचे व चाकुओं से प्रशांत की निर्मम हत्या कर दी। हमलावर बाइक से भाग गए।
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प्रशांत की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। पुलिस ने तीनों आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज मामले में एक आरोपी कल्लू सक्सेना अभी तक फरार चल रहा है। इससे कोर्ट ने उसकी फाइल अलग कर मामले की सुनवाई की। अभियोजन पक्ष की ओर से डीजीसी जितेंद्र सिंह तोमर व अशोक अवस्थी वकील ने इस निर्मम हत्या के लिए अभियुक्तों को कड़ी सजा की गुहार की। वहीं बचाव पक्ष ने उन्हें बेगुनाह बताया। दोनों पक्षों को सुनने के बाद जिला व सत्र न्यायालय हसनैन कुरैशी ने नगर के इस बहुचर्चित हत्याकांड के अभियुक्तों को आजीवन कारावास 60, 60 हजार रुपये अर्थदंड की सजा से दंडित किया है। कोर्ट ने आयुध अधिकारी की धारा 25 में भी 3, 3 वर्ष की सजा सुनाई है।अन्य मामले में पहले से सजा काट रहे दोनों अभियुक्तों को इस सजा में जिला कारागार इटावा भेज दिया गया।
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-हत्या में दो को उम्रकैद और जुर्माना
-नगर पालिका कर्मी के पुत्र की हत्या का 13 वर्ष पुराना मामला