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हत्या के प्रयास में दो आरोपियों को पांच पांच वर्ष की सजा
Updated Thu, 22 Jun 2017 11:51 PM IST
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अमर उजाला ब्यूरो
उरई। मारपीट, लूट व हत्या का प्रयास करने के मामले में दो लोगों को तृतीय अपर जज गैंगस्टर ने पांच-पांच वर्ष की सजा सुनाई। इसके साथ ही दस दस हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया।
लोक अभियोजक मोती लाल पाल ने बताया कि तृतीय अपर सत्र न्यायाधीश एफटीसी गैंगस्टर नरेंद्र कुमार ने डकोर थाना क्षेत्र के जैसारी निवासी वीरपाल पुत्र कंधी व इसी गांव के निवासी लक्ष्मण पुत्र जगन्नाथ को विभिन्न धाराओं में दोष सिद्ध होने पर पांच पांच साल की सजा सुनाई है। उन्होेंने बताया कि दस-दस हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है।
बताया कि दोनों अभियुक्तों पर गांव में मारपीट, भय फैलाना व गिरोह बनाकर लूटपाट करने के अपराध सिद्ध होने के साथ ही अपने मामा के साथ धोखाधड़ी करके इलाहाबाद बैंक डकोर से 63 हजार रुपये निकाल लेने का भी आरोप है। इस प्रकार समाज में इनके द्वारा किए गए कामों से भय व्याप्त हो गया।
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इन दोनों ने संगठित गिरोह बना कर समाज में इतना भय फैलाया कि इनके खिलाफ गवाही देने व रिपोर्ट लिखाने की हिम्मत कोई नहीं जुटा पाता है। उन्होंने बताया कि इनके खिलाफ चोरी, छल, लूट व हत्या का प्रयास जैसे गंभीर अपराध, बैंक से रूपये निकालना व किसानों के 80 कुंतल गेहूं को जबरन ले जाना जैसे अपराध थाना डकोर में दर्ज हैं। आरोपी पक्ष से अधिवक्ता महेश भुवन श्रीवास्तव ने पैरवी की।
-दस-दस हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया
-अपर सत्र न्यायाधीश ने सुनाया फैसला
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उरई। मारपीट, लूट व हत्या का प्रयास करने के मामले में दो लोगों को तृतीय अपर जज गैंगस्टर ने पांच-पांच वर्ष की सजा सुनाई। इसके साथ ही दस दस हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया।
लोक अभियोजक मोती लाल पाल ने बताया कि तृतीय अपर सत्र न्यायाधीश एफटीसी गैंगस्टर नरेंद्र कुमार ने डकोर थाना क्षेत्र के जैसारी निवासी वीरपाल पुत्र कंधी व इसी गांव के निवासी लक्ष्मण पुत्र जगन्नाथ को विभिन्न धाराओं में दोष सिद्ध होने पर पांच पांच साल की सजा सुनाई है। उन्होेंने बताया कि दस-दस हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है।
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बताया कि दोनों अभियुक्तों पर गांव में मारपीट, भय फैलाना व गिरोह बनाकर लूटपाट करने के अपराध सिद्ध होने के साथ ही अपने मामा के साथ धोखाधड़ी करके इलाहाबाद बैंक डकोर से 63 हजार रुपये निकाल लेने का भी आरोप है। इस प्रकार समाज में इनके द्वारा किए गए कामों से भय व्याप्त हो गया।
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इन दोनों ने संगठित गिरोह बना कर समाज में इतना भय फैलाया कि इनके खिलाफ गवाही देने व रिपोर्ट लिखाने की हिम्मत कोई नहीं जुटा पाता है। उन्होंने बताया कि इनके खिलाफ चोरी, छल, लूट व हत्या का प्रयास जैसे गंभीर अपराध, बैंक से रूपये निकालना व किसानों के 80 कुंतल गेहूं को जबरन ले जाना जैसे अपराध थाना डकोर में दर्ज हैं। आरोपी पक्ष से अधिवक्ता महेश भुवन श्रीवास्तव ने पैरवी की।
-दस-दस हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया
-अपर सत्र न्यायाधीश ने सुनाया फैसला