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चोरी की बाइक रखने में दो आरोपियों को तीन वर्ष की कैद
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औरैया। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (फास्ट ट्रैक) प्रथमकांत ने थाना दिबियापुर क्षेत्र में चोरी की बाइक रखने के अपराध में दो अभियुक्त को तीन वर्ष की कैद तथा नौ हजार रुपये अर्थदंड की सजा दी है।
अभियोजन के अनुसार सात अप्रैल 2012 को तत्कालीन एसओ पंकज कुमार सिंह ने गश्त के दौरान योगेंद्र कुमार उर्फ गिंदा निवासी किशनपुर व रेशू शुक्ला उर्फ रेशू डॉन निवासी उमरी थाना दिबियापुर को चोरी की बाइक के साथ गिरफ्तार किया।
धारा 403, 411, 413, 414 आईपीसी का यह मामला एडीजे प्रथमकांत की कोर्ट में चला। अभियोजन की ओर से सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता कुशल पाल सिंह व बचाव पक्ष को सुनने के बाद कोर्ट ने दोनों को तीन-तीन वर्ष के साधारण कारावास व नौ-नौ हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। सभी सजाएं साथ-साथ चलेगीं।
अभियोजन के अनुसार सात अप्रैल 2012 को तत्कालीन एसओ पंकज कुमार सिंह ने गश्त के दौरान योगेंद्र कुमार उर्फ गिंदा निवासी किशनपुर व रेशू शुक्ला उर्फ रेशू डॉन निवासी उमरी थाना दिबियापुर को चोरी की बाइक के साथ गिरफ्तार किया।
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धारा 403, 411, 413, 414 आईपीसी का यह मामला एडीजे प्रथमकांत की कोर्ट में चला। अभियोजन की ओर से सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता कुशल पाल सिंह व बचाव पक्ष को सुनने के बाद कोर्ट ने दोनों को तीन-तीन वर्ष के साधारण कारावास व नौ-नौ हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। सभी सजाएं साथ-साथ चलेगीं।
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