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26 व्यापारियों पर लगा पांच लाख का जुर्माना

Fri, 02 Feb 2018 12:12 AM IST
Updated Fri, 02 Feb 2018 12:12 AM IST
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26 व्यापारियों पर लगा पांच लाख का जुर्माना
अमर उजाला ब्यूरो
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औरैया।
खाद्य विभाग की ओर से चलाए गए चेकिंग अभियान में बिना लाइसेंस, बिना रजिस्ट्रेशन व अधोमानक खाद्य पदार्थ पकड़े जाने पर खाद्य विभाग के अधिकारियों की ओर से कार्रवाई की गई थी। जिसमें एडीएम/न्याय निर्णयन अधिकारी की ओर से की गई दंडात्मक कार्रवाई में 26 व्यापारियों पर कुल पांच लाख 40 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है।

खाद्य विभाग के अभिहित अधिकारी जीके दुबे ने बताया कि उनकी टीम की ओर से पिछले दिनों 26 व्यापारियों को विभिन्न आरोपों में पकड़ गया था। जिसमें एडीएम/न्याय निर्णयन अधिकारी रामसेवक द्विवेदी की ओर से दंडात्मक कार्रवाई की गई है। इसमें ग्राम मुरदना निवासी दूध विक्रेता अशोक यादव पर 15 हजार, तेल कारोबारी रामगढ़ निवासी सर्वेश गुप्ता पर 25 हजार, ग्राम मुरदना निवासी दूध विक्रेता बाबू सिंह पर 15 हजार, लक्ष्मी तेल उद्योग परिहार टोला निवासी विनोद कुमार पर 50 हजार, खोया कारोबारी संजीव कुमार गुप्ता पर 25 हजार, मुरादगंज निवासी मिलन सिंह पर दस हजार, मिश्रीपुर निवासी आनंद स्वरुप द्विवेदी पर 15 हजार, दिबियापुर निवासी मंटू मंडल पर दस हजार, दिबियापुर निवासी निताई मंडल पर दस हजार रुपये, एरवाकटरा निवासी अखिलेश कुमार पर दस हजार, औरैया निवासी गगन पोरवाल पर 25 हजार, हरिओम दुबे पर 25 हजार, औरैया निवासी जीतू तिवारी पर 25 हजार, विपिन यादव पर 25 हजार, दिबियापुर निवासी पूरन चंद्र जैन पर 25 हजार, औरैया निवासी पानी बिक्रेता अशोक अग्रवाल पर 25 हजार रुपये, दिबियापुर निवासी पानी बिक्रेता मनोज कुमार सिंह पर 25 हजार रुपये, औरैया निवासी पानी बिक्रेता हेमंत कुमार पर 25 हजार रुपये, निधि सिंह पर 25 हजार रुपये, औरैया निवासी पानी बिक्रेता आलोक कुमार पर 25 हजार रुपये, कपिल तिवारी पर 25 हजार रुपये, नमकीन बिक्रेता वीर सिंह पर 15 हजार रुपये, अछल्दा निवासी किराना कारोबारी सतीश चंद्र पर दस हजार रुपये, औरैया निवासी अनिल कुमार पर पांच हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है। अभिहित अधिकारी जीके दुबे ने बताया कि सभी खाद्य कारोबारी अपने-अपने रजिस्ट्रेशन करवाकर लाइसेंस बनवा लें। निरीक्षण के दौरान लिए गए सैंपल के जांच में विपरीत रिपोर्ट आने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।
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- 26 व्यापारियों पर पांच लाख का जुर्माना
- एडीएम कोर्ट ने की कार्रवाई
- बिना लाइसेंस, रजिस्ट्रेशन एवं अधोमानक खाद्य पदार्थ विक्रेता शामिल
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