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दुष्कर्म के दोषी को 20 वर्ष की कैद
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औरैया। फफूंद क्षेत्र में एक नाबालिग को बहलाकर ले जाने व उसके साथ दुष्कर्म करने के दोषी राजेंद्र सिंह को विशेष न्यायाधीश (पाक्सो एक्ट) मनराज सिंह ने 20 वर्ष का कारावास व एक लाख रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। कोर्ट ने अर्थदंड की आधी धनराशि पीड़िता को देने का भी आदेश दिया है।
मामले की पैरवी कर रहे विशेष लोक अभियोजन जितेंद्र सिंह तोमर व मृदुल मिश्रा ने बताया कि एक डेरा निवासी पीड़ित की मां ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि दो फरवरी 2018 को रामपुर डेरा बंजारन थाना हसायन जिला हाथरस निवासी राजेंद्र सिंह अपने मिलने वालों के सहयोग से 14 वर्षीय किशोरी को ले गया था। उससे दुष्कर्म किया। पुलिस ने राजेंद्र सिंह के खिलाफ नाबालिग को बहलाकर ले जाने व दुष्कर्म के साथ पाक्सो एक्ट में आरोप पत्र कोर्ट में प्रस्तुत किया था। यह मुकदमा विशेष न्यायाधीश (पाक्सो एक्ट) मनराज सिंह की कोर्ट में चला।
बहस में बचाव पक्ष ने उसे निर्दोष बताया। दोनों पक्षकारों की बहस सुनने के बाद एडीजे मनराज सिंह ने आरोपित को कठोर दंड दिया। 20 वर्ष का कारावास व एक लाख रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड अदा न करने पर अतिरिक्त कारावास भी भुगतने का निर्णय सुनाया। दोष सिद्ध अभियुक्त की ओर से उपरोक्त अपराध में बिताई गई जेल की अवधि को उक्त सजा में समायोजित किया जाएगा। सभी सजाएं साथ-साथ चलेंगी। अधिवक्ता शिवम शर्मा के अनुसार अर्थदंड की धनराशि में से 50 प्रतिशत पीड़ित को चिकित्सीय व्ययों एवं पुर्नवास की पूर्ति के लिए देने का भी आदेश है। दोषी को जिला कारागार इटावा भेजा गया है।
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मामले की पैरवी कर रहे विशेष लोक अभियोजन जितेंद्र सिंह तोमर व मृदुल मिश्रा ने बताया कि एक डेरा निवासी पीड़ित की मां ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि दो फरवरी 2018 को रामपुर डेरा बंजारन थाना हसायन जिला हाथरस निवासी राजेंद्र सिंह अपने मिलने वालों के सहयोग से 14 वर्षीय किशोरी को ले गया था। उससे दुष्कर्म किया। पुलिस ने राजेंद्र सिंह के खिलाफ नाबालिग को बहलाकर ले जाने व दुष्कर्म के साथ पाक्सो एक्ट में आरोप पत्र कोर्ट में प्रस्तुत किया था। यह मुकदमा विशेष न्यायाधीश (पाक्सो एक्ट) मनराज सिंह की कोर्ट में चला।
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बहस में बचाव पक्ष ने उसे निर्दोष बताया। दोनों पक्षकारों की बहस सुनने के बाद एडीजे मनराज सिंह ने आरोपित को कठोर दंड दिया। 20 वर्ष का कारावास व एक लाख रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड अदा न करने पर अतिरिक्त कारावास भी भुगतने का निर्णय सुनाया। दोष सिद्ध अभियुक्त की ओर से उपरोक्त अपराध में बिताई गई जेल की अवधि को उक्त सजा में समायोजित किया जाएगा। सभी सजाएं साथ-साथ चलेंगी। अधिवक्ता शिवम शर्मा के अनुसार अर्थदंड की धनराशि में से 50 प्रतिशत पीड़ित को चिकित्सीय व्ययों एवं पुर्नवास की पूर्ति के लिए देने का भी आदेश है। दोषी को जिला कारागार इटावा भेजा गया है।
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