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दहेज हत्या में पति व सास को 12 वर्ष का कारावास
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औरैया। अपर सत्र न्यायाधीश राज बहादुर सिंह मौर्या ने दिबियापुर थाना क्षेत्र के हरचंदपुर में एक नवविवाहिता की दहेज को लेकर हुई हत्या के मामले में पति व सास को बारह वर्ष के कठोर करावास की सजा सुनाई। साथ ही 15-15 हजार अर्थदंड का भी आदेश किया।
अभियोजन की ओर से पैरवी कर रहे सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता चंद्रभूषण तिवारी के अनुसार, ग्राम पीपरपुर थाना फफूंद निवासी रामलखन पुत्र बाबूराम ने 14 अक्तूबर 2016 को थाना दिबियापुर में दहेज हत्या का मामला दर्ज कराया था। तहरीर में कहा था कि उन्होंने अपनी पुत्री राखी देवी की शादी 26 अप्रैल 2016 को हरचंदपुर निवासी अनिल पुत्र राजकुमार के साथ की थी। बाइक, टीवी और पचास हजार रुपये के लिए बेटी को प्रताड़ित किया जाता था।
14 अक्तूबर 2016 को राखी फांसी पर लटकी मिली। इस पर वादी ने दहेज हत्या का मुकदमा पति व सास के विरुद्ध लिखाया। एडीजे राज बहादुर सिंह मौर्या ने अभियुक्त पति अनिल कुमार व सास विमला देवी को 12-12 के कठोर कारावास तथा 15-15 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड अदा न करने पर अतिरिक्त सजा भुगतने का आदेश दिया।
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अभियोजन की ओर से पैरवी कर रहे सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता चंद्रभूषण तिवारी के अनुसार, ग्राम पीपरपुर थाना फफूंद निवासी रामलखन पुत्र बाबूराम ने 14 अक्तूबर 2016 को थाना दिबियापुर में दहेज हत्या का मामला दर्ज कराया था। तहरीर में कहा था कि उन्होंने अपनी पुत्री राखी देवी की शादी 26 अप्रैल 2016 को हरचंदपुर निवासी अनिल पुत्र राजकुमार के साथ की थी। बाइक, टीवी और पचास हजार रुपये के लिए बेटी को प्रताड़ित किया जाता था।
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14 अक्तूबर 2016 को राखी फांसी पर लटकी मिली। इस पर वादी ने दहेज हत्या का मुकदमा पति व सास के विरुद्ध लिखाया। एडीजे राज बहादुर सिंह मौर्या ने अभियुक्त पति अनिल कुमार व सास विमला देवी को 12-12 के कठोर कारावास तथा 15-15 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड अदा न करने पर अतिरिक्त सजा भुगतने का आदेश दिया।
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