फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Auraiya News ›   court

जिरुहलिया हत्याकांड पर कोर्ट 31 अगस्त को निर्णय सुनाएगी

Sun, 23 Aug 2020 12:04 AM IST
Kanpur	 Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Sun, 23 Aug 2020 12:04 AM IST
विज्ञापन
court
औरैया। कोतवाली क्षेत्र के बहुचर्चित जिरुहलिया हत्याकांड पर 31अगस्त को कोर्ट फैसला सुनाएगी। साढ़े चार वर्ष पूर्व ग्राम प्रधानी को लेकर पंचायत सचिव, प्रधान पति राजवीर सिंह की गोली मारकर हत्या कर देने के इस मुकदमे में पक्षकार सुप्रीम कोर्ट तक से कई आदेश लाए और अब जाकर अब जाकर अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश महेश चंद्र वर्मा की कोर्ट में 19 अगस्त को सुनवाई पूरी हुई।
विज्ञापन

सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता सीबी तिवारी के अनुसार कोतवाली क्षेत्र के ग्राम जिरुहूलिया में 15 फरवरी 2016 को प्रधान पति राजवीर सिंह की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। यह मुकदमा इसलिए अहम हो गया कि दोनों पक्षकारों ने मामले की पैरवी में हाईकोर्ट व सुप्रीम कोर्ट तक दौड़ लगाई। व कई आदेश प्राप्त किए। हाईकोर्ट ने इस मुकदमें की सुनवाई दिन प्रतिदिन करने के निर्देश अधीनस्थ कोर्ट को दिए। यह मुकदमा इस समय और चर्चा में आया, जब दिबियापुर से औरैया कचहरी आ रहे न्यायाधीश की कार का शीशा टूटने पर सुनवाई कर रहे न्यायाधीश ने हमले के पीछे जिरुहलिया हत्याकांड के मुकदमें से संबंध में लिखित शंका व्यक्त की थी।
विज्ञापन

जिस पर यह मामला अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (कक्षा संख्या 3) महेश वर्मा की कोर्ट को ट्रांसफर कर दिया गया। 19 अगस्त को बचाव पक्ष के वरिष्ठ अधिवक्ता ह्रदय नारायन पांडेय, देवेंद्र त्रिपाठी व डीडी मिश्रा ने बहस पूरी की। इस पर एडीजे महेश चंद्र वर्मा ने निर्णय की तिथि 31 अगस्त निश्चित कर पुलिस अधीक्षक को सभी अभियुक्तों को उपस्थित कराने व पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित कराने के लिए लिखा है।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed