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गैर इरादतन हत्या के आरोपी की जमानत याचिका खारिज

Fri, 14 Aug 2020 12:09 AM IST
Kanpur	 Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Fri, 14 Aug 2020 12:09 AM IST
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औरैया। सत्र न्यायाधीश डॉ. दीपक स्वरूप सक्सेना ने कोतवाली क्षेत्र में गैर इरादतन हत्या के आरोपी अरविंद चतुर्वेदी की जमानत याचिका निरस्त कर दी।
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अभियोजन की ओर से पैरवी कर रहे जिला शासकीय अधिवक्ता अभिषेक मिश्रा ने बताया कि अतुल कुमार ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसका छोटे भाई अभिषेक कुमार मुनीमी करता था। भट्टा के पूर्व पार्टनर उसके भाई से रंजिश मानते थे। उसकी मजदूरी के 50 हजार रुपये बकाया था। मांगने पर कई बार मारपीट व धमकी दी थी। 20 दिसंबर 2019 को अभिषेक ने पुलिस उच्चाधिकारियों को प्रार्थना पत्र दिया था।

वादी का कहना है 20 फरवरी को आरोपी उसके घर पर आए व अभिषेक को यह कहकर ले गए कि हिसाब करना है। घर न लौटने पर खोज की गई तो अभिषेक कुमार भट्ठा के पास घायल अवस्था में मिला। इलाज के दौरान मौत हो गई। 27 जुलाई 2020 से जेल में निरुद्ध अरविंद चतुर्वेदी से जेल में निरुद्ध अरविंद चतुर्वेदी पुत्र भगवती प्रसाद निवासी ब्रह्मनगर औरैया ने जमानत याचिका सत्र न्यायालय में प्रस्तुत की। डीजीसी अभिषेक मिश्रा ने विरोध किया। दोनों पक्षों को सुनने के बाद सत्र न्यायाधीश डा.दीपक स्वरूप सक्सेना ने गैर इरातदतन हत्या के आरोपी अरविंद चतुर्वेदी की जमानत याचिका खारिज कर दी।
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